Edited By Saurabh Pal, Updated: 10 Jul, 2024 05:17 PM

पंजाब एंव हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से युवा किसान शुभकरण सिंह की मौत मामले में चौकाने वाली टिप्पणी आई है। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि पुलिस अपने साथ शॉट गन लेकर नहीं चलती है। शुभकरण की मौत शॉट गन से हुई है...
चंडीगढ़ः पंजाब एंव हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से युवा किसान शुभकरण सिंह की मौत मामले में चौकाने वाली टिप्पणी आई है। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि पुलिस अपने साथ शॉट गन लेकर नहीं चलती है। शुभकरण की मौत शॉट गन से हुई है। इसका खुलासा हाईकोर्ट में दाखिल रिपोर्ट में हुआ है, जिसके आधार पर हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि शुभकरण की मौत शॉट गन से हुई है।
कोर्ट ने कहा कि ऐसा लग रहा है जैसे किसानों की तरफ से किसी ने फायरिंग की है और शुभकरण को भी काफी करीब से गोली मारी गई है। जिससे उसकी मौत हो गई है। फिलहाल यह गोली कहां से और किसने चलाई, यह जांच का विषय है। एसआईटी पूरे मामले की जांच कर रही है। जल्द और तथ्य सामने आएंगे।
बता दें कि किसान आंदोलन 2.0 के दौरान खनौरी बॉर्डर (जींद) पर किसानों और पुलिस प्रशासन के बीच टकराव हो गया था। इस टकराव के युवा किसान शुभकरण की गोली लगने से मौत हो गई थी। मामले किसानों द्वारा आरोप लगाया कि पुलिस द्वारा किसानों पर गोली चलाई गई। इसी में से एक गोली शुभकरण को लगी जिससे उसकी मौत हो गई।
(पंजाब केसरी हरियाणा की खबरें अब क्लिक में Whatsapp एवं Telegram पर जुड़ने के लिए लाल रंग पर क्लिक करें)