Edited By Deepak Kumar, Updated: 20 Jan, 2026 06:11 PM

थाना सदर सफीदों के एक गंभीर आपराधिक मामले में माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती पूनम सूनेजा की अदालत ने आरोपी को
जींद (अमनदीप पिलानिया) : पुलिस अधीक्षक जींद के कुशल मार्गदर्शन तथा उच्च स्तरीय अनुसंधान व प्रभावी न्यायिक पैरवी के परिणामस्वरूप थाना सदर सफीदों के एक गंभीर आपराधिक मामले में माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती पूनम सूनेजा की अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए आरोपी को गैर इरादतन हत्या व चोरी के मामले में 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दोषी को अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई।
पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि यह मामला मुकदमा नंबर 63/2024 थाना सदर सफीदों से संबंधित है। शिकायतकर्ता तनूज वासी गांव रोझाला ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि रात्रि के समय गांव का ही संदीप चोरी की नीयत से उसके घर में घुस आया। घर में आहट सुनकर उसके पिता बबली की नींद खुल गई और उन्होंने आरोपी को रंगे हाथों पकड़ने का प्रयास किया।
इसी दौरान आरोपी संदीप ने चोरी करते पकड़े जाने पर बबली पर लात-घूंसों से बेरहमी से हमला कर दिया, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं। शोर सुनकर शिकायतकर्ता तनूज भी मौके पर पहुंच गया और आरोपी को पकड़ लिया, लेकिन आरोपी ने ईंट से हमला कर खुद को छुड़ाया और मौके से फरार हो गया। हाथापाई के दौरान आरोपी का मोबाइल फोन व एक जूता मौके पर ही गिर गया, जो बाद में महत्वपूर्ण साक्ष्य बने। घायल अवस्था में बबली की उपचार के दौरान दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो गई।
मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना सदर सफीदों पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर आरोपी संदीप के विरुद्ध गैर इरादतन हत्या व चोरी की धाराओं में मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया। इसके उपरांत विस्तृत जांच कर मजबूत सबूतों के साथ चालान न्यायालय में पेश किया गया। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रभावी पैरवी एवं पुलिस द्वारा एकत्र किए गए ठोस साक्ष्यों के आधार पर माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती पूनम सूनेजा की अदालत ने आरोपी संदीप को दोषी ठहराते हुए उसे 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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