कुरुक्षेत्र में महिला नशा तस्कर 1 साल के लिए पाबंद, भेजी गई जेल... जमानत पर आकर बार-2 कर रही थी तस्करी

Edited By Manisha rana, Updated: 08 Mar, 2026 01:38 PM

female drug smuggler in kurukshetra banned for one year sent to jail

हरियाणा के कुरुक्षेत्र में पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई तेज करते हुए गांधीनगर निवासी महिला पार्वती को एक साल के लिए पाबंद कर जेल भेज दिया है।

कुरुक्षेत्र (कपिल शर्मा) : हरियाणा के कुरुक्षेत्र में पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई तेज करते हुए गांधीनगर निवासी महिला पार्वती को एक साल के लिए पाबंद कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने यह कार्रवाई अवैध तस्करी की रोकथाम (PIT) एनडीपीएस एक्ट के तहत की है। साल 2022 के बाद जिला पुलिस की यह सातवीं ऐसी कार्रवाई बताई जा रही है।

डीएसपी जिला मुख्यालय सुनील कुमार ने बताया कि आरोपी पार्वती गांजा बेचने का काम करती थी। उसके खिलाफ थाना कृष्णा गेट, सिटी थानेसर और सदर थानेसर में एनडीपीएस एक्ट के तहत पहले से ही 5 मामले दर्ज हैं। इन मामलों में जमानत पर आने के बाद भी वह दोबारा नशा तस्करी में लिप्त हो जाती थी।

सरकार से ली गई अनुमति

डीएसपी ने बताया कि बार-बार अपराध में शामिल होने के कारण पुलिस ने हरियाणा सरकार से पत्राचार कर कार्रवाई की अनुमति मांगी थी। सरकार से मंजूरी मिलने के बाद पार्वती को PIT-NDPS एक्ट के तहत एक साल के लिए पाबंद कर जेल भेज दिया गया। इस कानून के तहत बार-बार नशा तस्करी करने वालों को बिना नया मामला दर्ज किए भी एक निर्धारित अवधि तक जेल में रखा जा सकता है।

इस साल 3 आरोपियों पर हुई कार्रवाई

डीएसपी सुनील कुमार के अनुसार वर्ष 2026 में अब तक जिला कुरुक्षेत्र में तीन आरोपियों पर इस एक्ट के तहत कार्रवाई की जा चुकी है। इससे पहले बपदा निवासी जिशान खान उर्फ माटा और वशिष्ठ कॉलोनी थानेसर निवासी सौरभ उर्फ वैरभ को भी एक-एक साल के लिए पाबंद कर जेल भेजा गया था। जिशान खान के खिलाफ 4 और सौरभ के खिलाफ 5 एनडीपीएस एक्ट के मामले दर्ज हैं। पार्वती इस साल की तीसरी आरोपी है।

पहले भी 4 आरोपियों पर हो चुकी कार्रवाई

पुलिस के अनुसार इससे पहले भी चार अन्य आरोपियों को इस एक्ट के तहत जेल भेजा जा चुका है। इनमें खेड़ी मारकंडा निवासी बलविंदर कौर, गांधी नगर के विक्रम उर्फ विक्की, अरुण कुमार उर्फ लक्की और शोरगीर बस्ती के पाला शामिल हैं।

एनडीपीएस एक्ट की धारा-3 के तहत होती है कार्रवाई

एसपी नीतीश अग्रवाल ने बताया कि PIT-NDPS एक्ट की धारा-3 के तहत यदि कोई व्यक्ति नशीले पदार्थों के मामलों में बार-बार पकड़ा जाता है तो राज्य सरकार की अनुमति से उसे एक निश्चित अवधि के लिए पाबंद किया जा सकता है। इससे नशा तस्करी की चेन को तोड़ने में मदद मिलती है। उन्होंने कहा कि पुलिस नशा तस्करी में शामिल लोगों की संपत्ति अटैच कराने की कार्रवाई भी कर रही है।

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