Edited By Gourav Chouhan, Updated: 04 Feb, 2023 04:20 PM

दरअसल हरियाणा की अलग गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को सही ठहराने का जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया था, उस पर पुन: विचार करने के लिए उच्चतम न्यायालय में एक रिव्यू पिटीशन दाखिल की गई थी।
दिल्ली(कमल कंसल) : हरियाणा सिख गुरुद्वारा कमेटी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका को न्यायालय ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि एचएसजीपीसी यथावत बनी रहेगी। दरअसल हरियाणा की अलग गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को सही ठहराने का जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया था, उस पर पुन: विचार करने के लिए उच्चतम न्यायालय में एक रिव्यू पिटीशन दाखिल की गई थी। इस पिटीशन को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले जजमैंट को ही बरकरार रखने की बात कही है।
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