खिलाड़ी से यौन शोषण के आरोपी कोच की जमानत को लेकर कोर्ट का फैसला, जानें पूरा मामला

Edited By Isha, Updated: 23 Jan, 2026 01:25 PM

court s decision on the bail of the coach accused of assaulting a player

राष्ट्रीय स्तर की निशानेबाज नाबालिग खिलाड़ी से यौन शोषण के आरोपी कोच अंकुश भारद्वाज को जिला अदालत से राहत नहीं मिली। आरोपी कोच के अधिवक्ता की ओर से जिला अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की गई।

फरीदाबाद: राष्ट्रीय स्तर की निशानेबाज नाबालिग खिलाड़ी से यौन शोषण के आरोपी कोच अंकुश भारद्वाज को जिला अदालत से राहत नहीं मिली। आरोपी कोच के अधिवक्ता की ओर से जिला अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की गई।

वीरवार को अतिरिक्त सत्र न्यायालय में याचिका पर सुनवाई हुई। कोच के अधिवक्ता व अभियोजन पक्ष ने दलीलें रखीं। सभी पक्षों को सुनने के बाद जिला अदालत ने आरोपी कोच की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। फरीदाबाद के महिला थाना एनआईटी में छह जनवरी को पोक्सो एक्ट की धारा 6 व बीएनएस की धारा 351 (2) के तहत केस दर्ज किया था।

पुलिस को दी शिकायत में नाबालिग खिलाड़ी ने बताया कि साल 2017 से वह शूटिंग सीखने लगी थी और अगस्त 2025 में भारतीय शूटिंग टीम के कोच अंकुश भारद्वाज से उसने ट्रेनिंग लेना शुरू किया। आरोप है कि कोच उसे शूटिंग की ट्रेनिंग के लिए मोहाली, पटियाला, देहरादून और दिल्ली बुलाते थे। 
 

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