Edited By Deepak Kumar, Updated: 12 Sep, 2025 07:20 PM

हरियाणा सरकार ने आदेश जारी किए हैं कि अब राज्य में किसी भी सरकारी या निजी स्कूल के 100 गज के दायरे में तंबाकू, गुटखा व अन्य नशीले पदार्थों की बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी।
डेस्कः हरियाणा सरकार ने आदेश जारी किए हैं कि अब राज्य में किसी भी सरकारी या निजी स्कूल के 100 गज के दायरे में तंबाकू, गुटखा व अन्य नशीले पदार्थों की बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। यदि कोई व्यक्ति इस प्रतिबंध का उल्लंघन करता हुआ पाया गया, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला एवं मौलिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे इस आदेश की सख्ती से पालना सुनिश्चित करें। साथ ही, खंड शिक्षा अधिकारियों, ब्लॉक रिसोर्स पर्सन (बीआरसी), स्कूल प्रिंसिपल और हेडमास्टर्स को अपने-अपने क्षेत्रों में औचक निरीक्षण करने को कहा गया है, ताकि किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि की तुरंत सूचना देकर कार्रवाई की जा सके।
यह निर्देश फतेहाबाद जिले के गांव बनगांव निवासी नरेश कुमार की लिखित शिकायत के बाद जारी किए गए हैं। शिकायत में कहा गया था कि कई स्कूलों के पास नियमों की अनदेखी करते हुए आपत्तिजनक वस्तुएं बेची जा रही हैं।
निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी स्कूल के आसपास प्रतिबंधित वस्तुओं की बिक्री या अन्य अवैध गतिविधि पाई जाती है, तो तुरंत स्थानीय ग्राम पंचायत और निकटवर्ती पुलिस अधिकारी को सूचित किया जाए। सभी स्कूलों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके 100 गज के दायरे में प्रतिबंधित पदार्थों की बिक्री न हो