Edited By Manisha rana, Updated: 14 Jan, 2026 02:26 PM

हरियाणा सरकार ने इन किसानों को राहत दी है। सरकार ने अनुसूचित जाति वर्ग के किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए अहम कदम उठाया है।
हरियाणा डेस्क : हरियाणा सरकार ने इन किसानों को राहत दी है। सरकार ने अनुसूचित जाति वर्ग के किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए अहम कदम उठाया है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने साल 2025-26 के लिए ट्रैक्टर अनुदान योजना के तहत आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस योजना के अंतर्गत पात्र एससी किसानों को 45 हॉर्स पावर या उससे अधिक क्षमता वाले ट्रैक्टर की खरीद पर 3 लाख रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा।
इस दिन तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं किसान
बताया जा रहा है कि इच्छुक किसान 15 जनवरी तक कृषि विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योजना का लाभ वही किसान उठा सकेंगे, जो ‘मेरी फसल मेरा ब्यौरा’ पोर्टल पर पंजीकृत हों और जिनके नाम पर कृषि भूमि दर्ज हो। भूमि परिवार पहचान पत्र (PPP) के तहत परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर हो सकती है।
वहीं योजना का लाभ लेने के लिए किसान का हरियाणा का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है और किसान ने पिछले पांच वर्षों में किसी भी सरकारी योजना के तहत ट्रैक्टर पर अनुदान नहीं लिया हो। इन शर्तों को पूरा करने वाले किसानों को ही योजना में शामिल किया जाएगा। ट्रैक्टर की खरीद और भौतिक सत्यापन पूरा होने के बाद अनुदान राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। यह खाता ‘मेरी फसल मेरा ब्यौरा’ पोर्टल पर पंजीकृत होना जरूरी है।
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