थर्माकोल व प्लास्टिक से बने गिलास-थाली के प्रयोग कर प्रतिबंध, अवहेलना पर होगी कार्रवाई

Edited By Nisha Bhardwaj, Updated: 26 Jun, 2018 04:39 PM

faridabad thermocol plastic glass plate restriction

थर्माकोल और प्लास्टिक से बने हुए थाली और गिलास के प्रयोग करने पर प्रशासन ने कमर कस ली है और सभी ग्राम पचायंतों को लिखित में आदेश भी जारी किए गए हैं। इसके बावजूद यदि कोई इनका प्रयोग करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। खंड विकास एंव पंचायत...

फरीदाबाद (अनिल राठी): थर्माकोल और प्लास्टिक से बने हुए थाली और गिलास के प्रयोग करने पर प्रशासन ने कमर कस ली है और सभी ग्राम पचायंतों को लिखित में आदेश भी जारी किए गए हैं। इसके बावजूद यदि कोई इनका प्रयोग करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 
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खंड विकास एंव पंचायत अधिकारी पूजा शर्मा ने कहा कि पृथला विधानसभा के गांवों में अब कोई भी ग्रामीण थर्माकोल व प्लास्टि की थाली या गिलास प्रयोग में नहीं करेगा। जिसके लिए खडं विकास एंव पंचायत अधिकारी को लिखित में ओदश जारी किए हैं। इन आदेशों की अवहेलना करने वाले के खिलाफ धारा 135 के तहत कार्यवाही भी की जा सकती है। उन्होंने ग्रामीणों से अपील भी की है कि वे ऐसे सामान का प्रयोग न करें जिससे गंदगी या फिर प्रदूषण फैलता है। उन्होंने पृथला में चल रही थर्माकोल बनाने वाली कंपनियों की रिर्पोट भी उपमंडल अधिकारी को देने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि यदि ऐसी कोई भी कंपनी उनके क्षेत्र में पाई गई तो अधिकारियों के साथ मिलकर कार्यवाही की जाएगी। 
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थर्माकोल और प्लास्टि से बने हुए थाली और गिलासों को अक्सर लोग अपने आयोजनों में प्रयोग करते हैं जिसके बाद इनको नालियों और कूड़े के ढेर पर फैंक दिया जाता है। सबसे ज्यादा गंदगी और प्रदूषण फैलाने में थर्माकोल और प्लास्टि से बने उत्पादों का ही होता है। अब इसके प्रयोग करने पर प्रशासन ने सभी ग्राम पचायंतों को लिखित में आदेश जारी किए गए हैं। 
 

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