हत्यारोपी पति को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा, लगाया 42 हजार जुर्माना

Edited By vinod kumar, Updated: 11 Jan, 2020 11:53 AM

court sentenced to life sentence for murdered wife

दूसरी पत्नी की चाकू मारकर हत्या करने वाले आदर्शनगर कैंप निवासी अनिल पांचाल को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा और 42 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। उप-जिला न्यायवादी एवं नोडल ऑफिसर पोक्सो सुरजीत आर्य ने बताया कि एडीशनल सैशन जज (एक्सक्लूसीव कोर्ट फॉर हिनियस...

यमुनानगर(सतीश): दूसरी पत्नी की चाकू मारकर हत्या करने वाले आदर्शनगर कैंप निवासी अनिल पांचाल को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा और 42 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। उप-जिला न्यायवादी एवं नोडल ऑफिसर पोक्सो सुरजीत आर्य ने बताया कि एडीशनल सैशन जज (एक्सक्लूसीव कोर्ट फॉर हिनियस क्राइम्स अगेंस्ट वूमैन एंड चिल्ड्रन यमुनानगर-जगाधरी) की कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। अनिल को कोर्ट ने 7 जनवरी को दोषी करार दे दिया था।

सजा के लिए शुक्रवार का दिन निश्चित किया था। शुक्रवार को कोर्ट ने उसे उम्रकैद की सजा सुनाते हुए 42 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। उप-जिला न्यायवादी सुरजीत आर्य का कहना है कि इस तरह के निर्णयों से महिलाओं के विरुद्ध अपराध में कमी आएगी। अपराधियों के मन में कानून का भय होगा, जो आज के हालात के अनुसार जरूरी है।    

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