सावधान: चाइनीज मांझा बेचने पर पूर्ण प्रतिबंध, पकड़े जाने पर होगी 5 साल की सजा व जुर्माना

Edited By Manisha rana, Updated: 11 Aug, 2022 08:21 AM

complete ban on selling chinese manjha 5 years imprisonment if caught

स्वतंत्रता दिवस के करीब आते ही पंतगबाजी से आसमान भरने लगा है लेकिन पतंगबाजी के चक्कर में कई लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी है...

फरीदाबाद : स्वतंत्रता दिवस के करीब आते ही पंतगबाजी से आसमान भरने लगा है लेकिन पतंगबाजी के चक्कर में कई लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी है। जिसका कारण चाइनीज और सिंथेटिक मांझा है। इसको लेकर पुलिस आयुक्त विकास अरोड़ा की ओर से चेतावनी जारी की गई है। आयुक्त ने चाइनीज मांझा बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए है। 

पुलिस प्रवक्ता सूबे सिंह ने बताया कि माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) के दिनांक 11.07.2017 के आदेश एवं हरियाणा सरकार के 11 सितंबर 2017 के आदेश अनुसार पतंग उड़ाने के लिए उन सभी मांझो पर जो चाइनीज मांझा है, सिंथेटिक है नायलॉन का है या किसी दूसरे सब्सटेंस से बनाया गया है पर पूर्ण प्रतिबंध है  इस तरह के चाइनीज, नायलॉन या सिंथेटिक मेटीरियाल से बने मांझें नष्ट नहीं होते है और यह पशु, पक्षियों और इंसान की जान को खतरा है और  ये दुर्घटना का कारण भी बनता है। यह पर्यावरण के लिए भी हानिकारक है। कोई भी शख्स इस प्रकार का मांझा या धागे न तो बना सकता है, न रख सकता है, ना बेच सकता है, न खरीद सकता है और न ही इस्तेमाल कर सकता है। 

पांच साल की सजा और एक लाख रुपए जुर्माना 
पुलिस के अनुसार  सभी थाना, चौकी प्रभारियों सुनिश्चित करे की उनके इलाके में लोग चाईनीज मांझा प्रयोग ना करे। ऐसा करने वालों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करे। चाईनीज मांझा बेचने वाले लोगों पर हरियाणा सरकार के द्वारा अवेहलना करने वालों के खिलाफ प्रावधान की गई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करे।

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