Edited By Harman, Updated: 13 Oct, 2026 04:05 PM

सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, करनाल कार्यालय ने द न्यू करनाल को-ऑप्रेटिव मल्टीपर्पज सोसायटी लिमिटेड करनाल के 2 पूर्व पदाधिकारियों की चल-अवल सम्पत्ति कुर्क करने के आदेश जारी किए हैं।
करनाल : सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, करनाल कार्यालय ने द न्यू करनाल को-ऑप्रेटिव मल्टीपर्पज सोसायटी लिमिटेड करनाल के 2 पूर्व पदाधिकारियों की चल-अवल सम्पत्ति कुर्क करने के आदेश जारी किए हैं।
यह कार्रवाई वर्ष 2023-24 में समिति के लगभग 160 मखाताधारकों द्वारा दर्ज करवाई गई शिकायतों पर एक वर्ष तक चली जांच के बाद सामने आई है जोकि समिति द्वारा संचालित बैंक खातों की स्टेटमेंट, पासबुक, लेजर, कैशबुक एवं समिति के उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर की गई।
हरियाणा सहकारी समिति अधिनियम तहत भगवान सिंह गिल और मीनू खन्ना के विरुद्ध सरचार्ज कार्रवाई सहायक रजिस्ट्रार अदिति संगर द्वारा आरंभ की गई थी। इन व्यक्तियों को जांच में समिति के खातों में हुए गबन के लिए जिम्मेदार पाया गया। मई 2024 में करनाल पुलिस को एफ. आई. आर. दर्ज करने के लिए निवेदन किया गया था जिसके संदर्भ में पुलिस थाना रामनगर में एफ.आई.आर. दर्ज की थी। सरबार्ज कार्रवाई तहत ए. आर. सी. एस. कार्यालय द्वारा दोनों व्यक्तियों को संयुक्त एवं पृथक रूप से 18 प्रतिशत वार्षिक व्याज सहित 2, 14,48,741 रुपए 30 दिनों के भीतर समिति को लौटाने हेतु उत्तरदायी ठहराया गया।
दोनों व्यक्तियों के हरियाणा और पंजाब में विभिन्न स्थानों पर सम्पत्ति होने की सूचना तथा कार्रवाई के किसी भी चरण में नोटिस के बावजूद उपस्थित न होने के मद्देनजर ए. आर. सी. एस. कार्यालय ने 9 अक्तूबर को उनकी सम्पत्ति कुर्क करने के आदेश जारी किए।