बड़ी खबर: आय से अधिक संपत्ति मामले में ओपी चौटाला की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में हुई सुनवाई

Edited By Isha, Updated: 25 Jul, 2022 05:06 PM

big news hearing done in delhi high court on op chautala s petition

ओम प्रकाश चौटाला को निचली अदालत द्वारा सुनाई गई चार साल की सजा को चुनौती देने वाली याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए एक अगस्त का दिन तय किया है।

नई दिल्ली: आय से अधिक संपत्ति मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को निचली अदालत द्वारा सुनाई गई चार साल की सजा को चुनौती देने वाली याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए एक अगस्त का दिन तय किया है। माना जा रहा है कि अगले सोमवार को ओपी चौटाला की याचिका पर कोर्ट फैसला सुना सकता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस महीने की शुरुआत में ओपी चौटाला के जेल के रिकॉर्ड मंगाए थे, ताकि उनकी रिहाई के मुद्दे पर फैसला किया जा सके।

 

राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में दी थी चुनौती

गौरतलब है कि 27 मई को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति मामले में चौटाला को चार साल की सजा सुनाई थी। इसी के साथ कोर्ट ने चौटाला की हेली रोड, पंचकूला, गुरुग्राम और अजोला की संपत्ति जब्त करने का आदेश भी सुनाया था। ट्रायल कोर्ट के इस फैसले को चुनौती देते हुए चौटाला द्वारा दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी।
न्यायमूर्ति योगेश खन्ना ने चौटाला को दोषी ठहराने और निचली अदालत द्वारा सुनाई गई सजा के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो को भी नोटिस जारी कर 7 जुलाई को चौटाला का जेल रिकॉर्ड भी मांगा था।

 

यह था पूरा मामला

सीबीआई द्वारा दायर एक आरोप पत्र के अनुसार चौटाला द्वारा 1993 और 2006 के बीच अपनी आय के वैध स्रोत से अधिक संपत्ति एकत्र की गई थी। मई 2019 में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भी चौटाला की 3.6 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क की थी।

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