Edited By Manisha rana, Updated: 08 Mar, 2026 10:01 AM

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने शनिवार को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ज्योति मल्होत्रा की जमानत याचिका खारिज कर दी।
चंडीगढ़ : पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने शनिवार को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ज्योति मल्होत्रा की जमानत याचिका खारिज कर दी। जासूसी गतिविधियों के आरोप में मई, 2025 से जेल में बंद ज्योति ने अपनी रिहाई के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।सभी पक्षों को सुनने के बाद जस्टिस सूर्य प्रताप सिंह ने राज्य सरकार को इस मामले में विस्तृत जवाब पेश करने का निर्देश दिया था। जवाब में सरकार ने जमानत याचिका पर विरोध दर्ज करवाया था।
(पंजाब केसरी हरियाणा की खबरें अब क्लिक में Whatsapp एवं Telegram पर जुड़ने के लिए लाल रंग पर क्लिक करें)