ईंट-भट्ठा संचालकों पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, FIR के बाद 2 भट्ठा मालिक गिरफ्तार

Edited By Isha, Updated: 06 Oct, 2019 12:06 PM

big action of administration on brick kiln operators

जिले में बिना जिग जैग तकनीक से भट्ठा चला रहे संचालकों के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। इन भट्ठा संचालकों के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज करने के बाद अब गिरफ्तारी होनी शुरू हो गई है। शुक्रवा

हिसार (ब्यूरो): जिले में बिना जिग जैग तकनीक से भट्ठा चला रहे संचालकों के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। इन भट्ठा संचालकों के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज करने के बाद अब गिरफ्तारी होनी शुरू हो गई है। शुक्रवार को आजाद नगर थाना पुलिस ने 2 भट्ठा संचालकों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद गांव देवा में भट्ठा चला रहे श्री बालाजी ब्रिक्स कंपनी के संचालक मुकलान वासी वंदना व श्यामजी ब्रिक्स कंपनी के संचालक सज्जन कु मार को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में पेशी के बाद दोनों भट्ठा मालिकों को जमानत पर रिहा कर दिया गया। 

इनके खिलाफ मार्च में खाद्य एवं आपूॢत विभाग के सहायक अधिकारी विनित कुमार जैन की शिकायत पर ब्रिक्स कंट्रोल सप्लाई एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था। इस एक्ट में 5 हजार जुर्माना व 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। प्रशासन की इस कार्रवाई से भट्ठा संचालकों में हड़कम्प मच गया है। बारिश का मौसम खत्म होने के बाद अब भ_ों को दोबारा से चालू करने का समय आ चुका है, लेकिन प्रशासन की इस कार्रवाई से भट्ठा संचालक सकते में आ गए हैं।

2017 में दिए थे जिग जैग तकनीक से काम करने के आदेश
नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने वर्ष 2017 में एन.सी.आर. एरिया के सभी साधारण ईंट-भ_ों को बंद क रके जिग जैग तकनीक से काम करने के आदेश जारी किए थे। एन.जी.टी. के इस आदेश के खिलाफ एन.सी.आर. एरिया के भट्ठा मालिक कोर्ट में चले गए तब एन.जी.टी. ने पूरे हरियाणा में इस नियम को लागू करने के आदेश दे दिए। जिग जैग तकनीक में पशुओं वाला चारा नहीं जलाया जा सकता। इसके अलावा प्रैशर तकनीक से काम करने के कारण इसमें धुआं कम होता है व ईंधन की खपत भी कम होती है। जिग जैग तकनीक  के लिए भ_े के डिजाइन में बदलाव करना पड़ता है जिसमें 20 लाख तक का खर्च आता है।

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