पिछड़ा वर्ग को इन्ही पंचायत चुनाव में मिले आरक्षण का लाभ: भूपेंद्र सिंह हुड्डा

Edited By Gourav Chouhan, Updated: 17 Aug, 2022 06:54 PM

backward class got benefit of reservation in panchayat elections hooda

हुड्डा ने कहा कि दो साल की देरी से हो रहे चुनाव को लेकर कांग्रेस की मांग है कि इन्हीं चुनावों में पिछड़ा वर्ग का अधिकार सुनिश्चित किया जाए।

चंडीगढ़(चंद्रशेखर धरणी): हरियाणा कांग्रेस विधायक दल की बैठक की अध्यक्षता करने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि पिछड़ा वर्ग को इन्हीं पंचायत चुनावों में आरक्षण का लाभ दिया जाना चाहिए। इसी के साथ उन्होंने ऐलान किया कि कांग्रेस ने पंचायती राज चुनाव सिंबल पर नहीं लड़ने का फैसला लिया है। इस दौरान हुड्डा ने कहा कि शामलात भूमि को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सरकार को भूमि अधिनियम में संशोधन करना चाहिए।

 

चुनावों में देरी के कारण पंचायतों में हुआ भ्रष्टाचार

 

नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष उदयभान की अध्यक्षता में हुई बैठक में पंचायत चुनाव को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। हुड्डा ने बताया कि कांग्रेस सिंबल पर पंचायत चुनाव नहीं लड़ेगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने जानबूझकर पंचायत चुनाव को लटकाया है। इसकी वजह से गांवों का विकास ठप हो गया और पंचायत प्रतिनिधियों की गैर-मौजूदगी में जमकर भ्रष्टाचार हुआ। लगभग दो साल की देरी से हो रहे चुनाव को लेकर कांग्रेस की मांग है कि इन्हीं चुनावों में पिछड़ा वर्ग का अधिकार सुनिश्चित किया जाए। सरकार द्वारा हाल ही में गठित पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट पेश कर इस वर्ग को आरक्षण का लाभ दिया जाना चाहिए।

 

सरकार को शामलात भूमि चकबंदी अधिनियम में करना चाहिए बदलाव- हुड्डा

 

भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि विधायक दल की बैठक में शामलात भूमि पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर भी मंथन किया गया है। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार ने जय सिंह वर्सेस स्टेट केस में ठीक ढंग से पैरवी नहीं की। सरकार ठीक ढंग से पैरवी करती तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला कुछ और आता। अब सरकार ने जमीनों के इंतकाल पंचायतों के नाम करने का आदेश जारी कर दिया है। इस फैसले से गांव में अफरा-तफरी का माहौल है। क्योंकि कई-कई वर्षों से लोग इस भूमि पर बसे हुए हैं। कईयों ने जमीन आगे बेच भी दी है। ऐसे में उन्हें यहां से बेदखल करना सही नहीं होगा। इसलिए सरकार को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर ग्राम शामलात भूमि चकबंदी अधिनियम में बदलाव करना चाहिए। 

 

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