पंचकूला AJL जमीन आवंटन केस ; भूपेंद्र हुड्डा को मिली बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने CBI कोर्ट का आदेश रद्द किया

Edited By Krishan Rana, Updated: 25 Feb, 2026 08:36 PM

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हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पंचकूला के एजेएल (AJL) जमीन आवंटन मामले में बड़ी

चंडीगढ़ : हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पंचकूला के एजेएल (AJL) जमीन आवंटन मामले में बड़ी कानूनी राहत मिली है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने सीबीआई कोर्ट द्वारा आरोप तय करने के आदेश को रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि जांच एजेंसी द्वारा प्रस्तुत सामग्री प्रथम दृष्टया किसी आपराधिक कृत्य को साबित नहीं करती। अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि जमीन आवंटन को अवैध घोषित करने का अधिकार सीबीआई के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता।

यह मामला पंचकूला के सेक्टर-6 में लगभग 3,360 वर्ग मीटर के सरकारी भूखंड के आवंटन से जुड़ा है। आरोप था कि भूखंड के पुनः आवंटन में अनियमितताएं बरती गईं। सीबीआई ने इस मामले में भूपेंद्र सिंह हुड्डा सहित चार वरिष्ठ अधिकारियों को आरोपी बनाया था। उस समय हुड्डा मुख्यमंत्री होने के साथ-साथ हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HUDA) के पदेन अध्यक्ष भी थे।

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हरियाणा विजिलेंस ने पूर्व सीएम भूपेंद्र हड्डा समेत हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (हुडा) के 4 वरिष्ठ अफसरों के खिलाफ धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया था। बाद में ईडी ने इसी एफआईआर को संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की। हाईकोर्ट ने कहा कि उपलब्ध दस्तावेजों और तथ्यों से कोई आपराधिक मंशा स्पष्ट नहीं होती। इसलिए सीबीआई अदालत द्वारा आरोप तय करने का आदेश कानून के अनुरूप नहीं है। इस फैसले के बाद हुड्डा और अन्य आरोपित अधिकारियों को फिलहाल बड़ी राहत मिली है।

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