Edited By vinod kumar, Updated: 03 Apr, 2020 08:18 PM

हरियाणा पुलिस ने सोशल मीडिया पर कोविड-19 से जुड़ी भ्रामक और असत्यापित जानकारी साझा करने वालों चेतावनी देते हुए कहा कि इस संबंध में अफवाह फैलाने वालों को महामारी रोग अधिनियम 1897 की संबंधित धारा के तहत जिम्मेदार ठहराते हुए मुकदमा दर्ज कर सख्त कार्रवाई...
चंडीगढ़(धरणी): हरियाणा पुलिस ने सोशल मीडिया पर कोविड-19 से जुड़ी भ्रामक और असत्यापित जानकारी साझा करने वालों चेतावनी देते हुए कहा कि इस संबंध में अफवाह फैलाने वालों को महामारी रोग अधिनियम 1897 की संबंधित धारा के तहत जिम्मेदार ठहराते हुए मुकदमा दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कानून एवं व्यवस्था) नवदीप सिंह विर्क ने बताया कि नागरिकों को सोशल मीडिया पर कोविड-19 से संबंधित जानकारी शेयर करने से पहले इसकी प्रमाणिकता के बारे में पूरी सावधानी बरतनी चाहिए। सोशल मीडिया के माध्यम से तथ्यात्मक रूप से गलत और असत्यापित जानकारी फैलाने के कई मामले सामने आए हैं। इस तरह की गलत सूचना भ्रम फैलाकर संभावित रूप से आमजन में दहशत पैदा कर सकती है। इसे ध्यान में रखते हुए अधिकृत स्रोतों से पुष्टि के बाद ही इस संबंध में कोई भी जानकारी या सूचना साझा की जानी चाहिए।
विर्क ने कहा कि साइबर पुलिस स्टेशनों / साइबर सेल और पुलिस की आईटी टीमों को इस संबंध में कठोर कार्रवाई के लिए कहा गया गया है। पुलिस द्वारा सोशल मीडिया खासकर व्हाट्सएप पर गतिविधियों की नियमित निगरानी की जा रही है। ग्रुप एडमिन के साथ-साथ ऐसे लोग जो सोशल मीडिया पर फेक या गलत सूचना पोस्ट करते हैं, उन्हें भी जिम्मेदार माना जाएगा। जो भी दोषी पाया गया उसके खिलाफ पुलिस कानून के अनुसार कड़ी कार्रवाई करेगी।
उन्होंने कहा कि लॉकडाउन की मौजूदा स्थिति में कोविड-19 के खतरे के खिलाफ इस जंग में राज्य पुलिस की सभी अधिकारी व जवान अग्रणी होकर कार्य कर रहे हैं। लोगों को शिक्षित किया जा रहा है कि वे सोशल मीडिया पर किसी भी जानकारी को शेयर करने से पहले उसकी प्रमाणिकता को जांच ले। ऐसे में प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह सोशल मीडिया पर जो कुछ भी साझा करे उसके प्रति जिम्मेदार बने। इस तरह नागरिक न केवल पुलिस की मदद करेंगे बल्कि समाज और राष्ट्र की भी सेवा में भी अहम भूमिका निभाएंगें।