Edited By Yakeen Kumar, Updated: 27 Sep, 2025 07:26 PM

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमित गर्ग की अदालत ने शुक्रवार को नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी राहुल कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई।
फतेहाबाद : फतेहाबाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमित गर्ग की अदालत ने शुक्रवार को नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी राहुल कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई। अदालत ने आरोपी पर 2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है, जिसे पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में दिया जाएगा।
फैसला सुनाते हुए न्यायाधीश ने टिप्पणी करते हुए कहा कि दुष्कर्म न केवल पीड़िता की गरिमा पर हमला है, बल्कि यह समाज की नैतिक संरचना को भी गहरी चोट पहुंचाता है। ऐसे मामलों में कठोर दंड आवश्यक है ताकि समाज में अपराध के प्रति भय कायम रहे।
गुरुनानकपुरा निवासी पीड़िता ने 26 जनवरी 2024 को महिला थाने में राहुल के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और 21 फरवरी 2024 को अदालत में चालान प्रस्तुत किया गया। गवाही और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई गई।
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