Edited By Isha, Updated: 20 Apr, 2025 04:51 PM

हरियाणा के सोनीपत में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र की अदालत ने 12वीं की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म करने के 4 किशोरों को दोषी ठहराते हुए 20-20 साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषियों
सोनीपत: हरियाणा के सोनीपत में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र की अदालत ने 12वीं की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म करने के 4 किशोरों को दोषी ठहराते हुए 20-20 साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषियों पर 56-56 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने प्रत्येक की जुर्माना राशि में से 40 हजार रुपए पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं। अदालत ने चारों दोषियों को चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ (सीसीएल) के तहत सजा सुनाई है। मामले में पांचवें आरोपी की सजा पर जल्द फैसला होगा। उसकी आयु को लेकर फिर से प्रमाण पत्र मांगा गया है।
खरखौदा थाना क्षेत्र के गांव निवासी व्यक्ति ने 2 अप्रैल, 2023 को पुलिस को बताया था कि उनकी नाबालिग बेटी 12वीं कक्षा में पढ़ती थी। उनकी बेटी को 31 मार्च, 2023 को उनके गांव में रहने वाला लड़का किताब दिलाने के बहाने बहकाकर खरखौदा में अपने दोस्त घर ले गया था। वहां पर आरोपी लड़के ने उनकी बेटी के साथ जबरन गलत काम किया था। इतना ही नहीं उसके दोस्त ने भी बेटी से सामूहिक दुष्कर्म किया था। फिर आरोपियों ने अपने एक अन्य दोस्त को बुला लिया था। उसने भी बेटी के साथ गलत काम किया था।
फिर उन्होंने बेटी के एक सहपाठी को भी बुला लिया था। वह अपने साथी संग आया था। सहपाठी ने किशोरी से दुष्कर्म का प्रयास किया था। बाद में आरोपियों ने बेटी को धमकी दी थी कि इस उन्होंने वीडियो बना लिया है। अगर किसी को बताया तो वीडियो वायरल कर देंगे। आरोपियों ने उनकी बेटी पर दबाव बनाकर 40 हजार रुपये देने की मांग की थी। साथ ही कहा था कि किसी को बताने पर परिवार को जान से मार देंगे।
घटना के बाद बेटी घबरा गई थी। जिसके चलते किसी को कुछ नहीं बताया था। एक दिन बाद रात को बेटी ने मामले से उन्हें अवगत कराया था। जिस पर 2 अप्रैल, 2023 को पुलिस को शिकायत दी गई थी। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया था। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने लड़कों को अभिरक्षा में ले लिया था, सभी नाबालिग थे। हालांकि अदालत ने उन्हें बालिग की तरह मानकर मामले की सुनवाई की।