नाबालिग से रेप करने वाले को अदालत ने सुनाई ये सजा

Edited By Pawan Kumar Sethi, Updated: 09 Aug, 2025 03:14 PM

25 years imprisonemt for raped minor

साल 2022 में नाबालिग से रेप करने के मामले में सुनवाई करते हुए एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन जज जैस्मिन शर्मा की अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने उसे 25 साल कठोर कारावास की सजा भी सुनाई है।

गुड़गांव, (ब्यूरो): साल 2022 में नाबालिग से रेप करने के मामले में सुनवाई करते हुए एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन जज जैस्मिन शर्मा की अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने उसे 25 साल कठोर कारावास की सजा भी सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने उस पर जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने का भुगतान न करने पर उसे अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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जानकारी के मुताबिक, 17 अगस्त 2022 को बिलासपुर थाना पुलिस को एक शिकायत मिली थी नाबालिग लड़की जब अपनी मां के साथ सो रही थी तो कोई उसे बैड से उठाकर ले गया और झाड़ियों में उसके साथ रेप किया। इस मामले में पुलिस ने 6 पोक्सो एक्ट व आईपीसी की धारा 365 के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। 

 

मामले की जांच करते हुए पुलिस ने प्रयागराज के रहने वाले विकास यादव को गिरफ्तार कर लिया था। मामला अदालत में चला। अभियोजन पक्ष ने अदालत में जो सबूत व गवाह पेश किए उनसे आरोपी पर लगे आरोप साबित हो गए। अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए आरोपी को दोषी करार देते हुए आईपीसी की धारा धारा 365 के तहत 5 साल की कैद (कठोर कारावास) 10 हजार रुपए जुर्माना व धारा 6 पोक्सो एक्ट के तहत 25 वर्ष की कैद (कठोर कारावास) व 50 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है।

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