Edited By Manisha rana, Updated: 20 Jan, 2022 09:08 AM
फास्ट ट्रैक अदालत ने किशोरी से दुष्कर्म करने व उसके गर्भवती होने के मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी करार दिया है...
सोनीपत (ब्यूरो) : फास्ट ट्रैक अदालत ने किशोरी से दुष्कर्म करने व उसके गर्भवती होने के मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी करार दिया है। मुरथल थाना क्षेत्र के गांव की महिला ने 6 मार्च, 2021 को पुलिस को बताया था कि वह दिल्ली में शादी समारोह में आए हुए थे। यहां आकर उसकी 16 वर्षीय बेटी के पेट में दर्द हुआ तो वह उसे चिकित्सक के पास लेकर गए थे। जहां पर चिकित्सक ने बताया था कि वह 8 माह की गर्भवती है।
महिला ने बताया कि वह अपने मायके में ही रहती है। उसकी बेटी ने उसे बताया है कि रिश्ते में ममेरे भाई रोहित ने उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया था। वह उसे डराकर दुष्कर्म करता था। आरोपी ने पहली बार उसे घर में अकेला देखकर छत्त के रास्ते घर में आकर दुष्कर्म किया था। उसके बाद वह कई बार दुष्कर्म कर चुका था। जिसके चलते वह गर्भवती हो गई थी। पुलिस ने महिला के बयान पर आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म व 6 पॉक्सो एक्ट में मुकद्दमा दर्ज किया था।
मामले की जांच अधिकारी बबली ने आरोपी को रोहित को गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी को अदालत में पेश कर जेल भेज दिया गया था। मामले की सुनवाई करते हुए बुधवार को ए.एस.जे. सुरुचि अतरेजा सिंह अदालत ने आरोपी रोहित को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को 6 पॉक्सो एक्ट में 20 साल की कैद व 50 हजार रुपए जुर्माना, भा.दं.सं. की धारा 506 में 2 साल कैद व 10 हजार रुपए जुर्माना, 452 में 5 साल की कैद व 10 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि में से 60 हजार रुपए पीड़िता को देने के आदेश दिए गए हैं। जुर्माना न देने पर सवा साल अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।
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