14 वर्षीय मासूम से रेप करने वाले को 20 साल कठोर कारावास

Edited By Pawan Kumar Sethi, Updated: 11 May, 2026 07:44 PM

20 years imprisonmet for rape with minor

14 साल के मासूम से रेप करने के मामले में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन जज की अदालत में सुनवाई हुई। अदालत ने मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी को सबूतों एवं गवाहों के आधार पर दोषी करार देते हुए 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर जुर्माना...

गुड़गांव, (ब्यूरो): 14 साल के मासूम से रेप करने के मामले में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन जज की अदालत में सुनवाई हुई। अदालत ने मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी को सबूतों एवं गवाहों के आधार पर दोषी करार देते हुए 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर जुर्माना भी लगाया है। 

गुरुग्राम की ताजा खबरों के लिए लिंक  https://www.facebook.com/KesariGurugram  पर क्लिक करें।

 

जानकारी के मुताबिक, 2 सितंबर 2022 को खेड़कीदौला थाना पुलिस को एक व्यक्ति ने शिकायत दी थी कि 30 अगस्त 2022 को इसकी 14 वर्षीय बेटी से गांव शिकोहपुर के एक लड़के ने रेप किया है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। मामले में कार्रवाईकरते हुए पुलिस ने गांव शिकोहपुर निवासी शिवा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामले में अभियोजन पक्ष ने अदालत में जो सबूत व गवाह पेश किए उनसे आरोपी पर लगे आरोप साबित हो गए जिसके बाद अदालत ने फैसला सुनाते हुए आरोपी शिवा को दोषी करार दिया है। अदालत ने धारा 4 POCSO Act. के तहत 20 वर्ष की कैद (कठोर कारावास) व 30 हजार रुपए जुर्माना की सजा व धारा 506 आईपीसी के तहत 2 वर्ष के कारावास व 5 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

Related Story

Trending Topics

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!