दुष्कर्म आरोपी को दस साल कैद व 3500 रुपये का जुर्माना

Edited By Deepak Paul, Updated: 11 Jan, 2019 07:19 PM

10 years imprisonment and fine of rs 3500 for wrongdoing accused

घर में घुस कर एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के आरोपी गुरबचन सिंह को हिसार के एडीजे डॉ.पंकज की अदालत ने शुक्रवार को दस साल की कैद व 3500 रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है। सरकारी वकील सुनील परूथी के अनुसार अदालत में चले अभियोग के अनुसार 13 नवम्बर...

हिसार (विनोद सैनी): घर में घुस कर एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के आरोपी गुरबचन सिंह को हिसार के एडीजे डॉ.पंकज की अदालत ने शुक्रवार को दस साल की कैद व 3500 रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है। सरकारी वकील सुनील परूथी के अनुसार अदालत में चले अभियोग के अनुसार 13 नवम्बर 2017 में यह घटना घटी थी। बता दें कि पीड़िता काम से करने साईकल पर आती-जाती थी। तब आरोपी गुरबचन सिंह उसको रास्ते में रोक कर बातचीत करता था। ऐसे में पीड़िता की गुरबचन से जान पहचान हो गई। पीड़िता एक दिन अपने घर पर अकेली थी। इसका फायदा उठा कर गुरबचन पीड़िता के घर में घुस आया और उससे दुष्कर्म कर डाला व किसी को कुछ बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी।

वकील सुनील परूथी ने बताया कि पीड़िता ने अपने परिजनों के घर लौटने के बाद अपनी आप बीती उन्हें सुनाई। उसके बाद हिसार के महिला पुलिस थाने में शिकायत देकर गुरबचन सिंह के खिलाफ कार्यवाही की गुहार लगाई थी।सरकारी वकील ने बताया कि आज हिसार के एडीजे डा. पंकज की अदालत ने घर में घुस कर एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के आरोपी गुरबचन सिंह को दस साल की कैद व 3500 रूपयें जुर्माना भरने की सजा सुनाई है।

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