नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 20 साल की कैद

Edited By Gaurav Tiwari, Updated: 30 Mar, 2025 08:04 PM

the accused got 20 years imprisonment

करीब चार साल पहले डीएलएफ फेस-1 थाना क्षेत्र में एक 16 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किए जाने के मामले में एडिशनल सेशन जज की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे 20 वर्ष की कैद (कठोर कारावास) व 40 हजार रुपए के आर्थिक दंड की सजा सुनाई है।

गुड़गांव, ब्यूरो: करीब चार साल पहले डीएलएफ फेस-1 थाना क्षेत्र में एक 16 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किए जाने के मामले में एडिशनल सेशन जज की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे 20 वर्ष की कैद (कठोर कारावास) व 40 हजार रुपए के आर्थिक दंड की सजा सुनाई है।

 

17 फरवरी 2021 को थाना डीएलएफ फेस-1 थाना में एक 16 वर्षीय नाबालिग लड़की की गुमशुदगी की शिकायत मिली थी। इस संबंध में पुलिस ने केस दर्ज जांच शुरू की थी। इसके बाद बच्ची की बरामदगी के बाद मेडिकल जांच में बच्ची के साथ दुष्कर्म किए जाने की पुष्टि होने के बाद पोक्सो एक्ट की धाराएं भी जोड़ी गई।

 

वहीं इस मामले में पुलिस ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जिसकी पहचान फुरकान निवासी गांव बसतापुर जिला हरदोई उत्तर प्रदेश के रूप में हुई। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद जांच के दौरान आरोपी के खिलाफ साक्ष्य व गवाह जुटाए गए और कोर्ट में पेश किए गए। एडिशनल सेशन जज की अदालत ने गत शनिवार को गवाह व सबूतों के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए पोक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत 20 वर्ष के कठोर कारावास व 40 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

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