Nuh में नाबालिग से दु.ष्कर्म मामले में आरोपी को 20 वर्ष की सजा, अदालत ने लगाया इतना Fine

Edited By Isha, Updated: 11 Feb, 2026 08:50 PM

accused in the rape case of a minor in nuh was sentenced to 20 years in prison

जिले में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में फास्ट ट्रैक विशेष अदालत (पॉक्सो) ने आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास के साथ 33 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने विभिन्न धाराओं के तहत दोष सिद्ध होने के बाद यह फैसला सुनाया।

नूंह( अनिल मोहिनया): जिले में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में फास्ट ट्रैक विशेष अदालत (पॉक्सो) ने आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास के साथ 33 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने विभिन्न धाराओं के तहत दोष सिद्ध होने के बाद यह फैसला सुनाया।

मामला 05 जनवरी 2023 को महिला थाना (डब्ल्यूपीएस) नूंह में दर्ज किया गया था। आरोपी ने नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाकर दुष्कर्म किया और उसे धमकी दी। पुलिस जांच के बाद अदालत में चालान पेश किया गया। सुनवाई के दौरान पेश किए गए साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया।

अदालत ने धारा 4 पोस्को एक्ट के तहत 20 साल का कठोर कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माना, धारा 366 आईपीसी के तहत 5 साल की सजा व 5 हजार रुपये जुर्माना, धारा 363 आईपीसी के तहत 3 साल की सजा व 3 हजार रुपये जुर्माना तथा धारा 506 आईपीसी के तहत 2 साल की सजा सुनाई। इस प्रकार आरोपी पर कुल 33 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

अदालत ने आदेश दिया कि सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में अतिरिक्त सजा का प्रावधान भी रखा गया है। आरोपी 28 फरवरी 2023 से न्यायिक हिरासत में है और हिरासत में बिताई गई अवधि को सजा में समायोजित किया जाएगा।

कोर्ट ने जिला जेल अधीक्षक को दोषी को अभिरक्षा में लेकर सजा लागू करने के निर्देश दिए हैं। फैसले को नाबालिगों के खिलाफ अपराधों के मामलों में सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है।

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