Edited By Pawan Kumar Sethi, Updated: 29 Jan, 2026 07:38 PM

खल-बिनौले की आड़ में नशा तस्करी करने के मामले में सुनवाई करते हुए एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन जज डॉक्टर गगन गीत कौर की अदालत ने तीन आरोपियों को दोषी करार दिया है।
गुड़गांव, (ब्यूरो): खल-बिनौले की आड़ में नशा तस्करी करने के मामले में सुनवाई करते हुए एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन जज डॉक्टर गगन गीत कौर की अदालत ने तीन आरोपियों को दोषी करार दिया है। अदालत ने एक को 12 साल कठोर कारावास तथा दो को 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
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जानकारी के मुताबिक, 4 जनवरी 2021 को अपराध शाखा सेक्टर-10 की टीम को सूचना मिली थी कि 2 चालक 1 ट्रक में अवैध नशीला पदार्थ लेकर पचगांव चौक के नजदीक से केएमपी के रास्ते गुजरेंगे। सूचना पर पुलिस टीम पंचगांव चौक केएमपी फ्लाईओवर के पास पहुंची, जहां एक ट्रक में 2 व्यक्ति उपस्थित मिले, जिनकी तलाशी लेने पर ट्रक में बिनौले/खल के कट्टो के बीच में 2233 किलो 300 ग्राम (गांजा) अवैध मादक पदार्थ बरामद हुआ। अपराध शाखा की टीम ने बिलासपुर थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कराया।
मामले में पकड़े गए आरोपियों की पहचान भूपेंद्र निवासी गांव सहलापुर, जिला कन्नौज (उत्तर-प्रदेश) व ओमजी निवासी अलमापुर, जिला कन्नौज(उत्तर प्रदेश) के रूप में हुई। वहीं, मामले में अवैध मादक पदार्थ उपलब्ध/डिलीवर करने वाले को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया जिसकी पहचान ओमबीर निवासी गांव मकराना, जिला चरखी दादरी (हरियाणा) के रूप में हुई।
मामला अदालत में चला। अभियाेजन पक्ष ने अदालत में जो सबूत व गवाह पेश किए उनसे आरोपियों पर लगे आरोप साबित हो गए। जिस पर डॉक्टर गगन गीत कौर की अदालत ने फैसला सुनाते हुए आरोपियों को दोषी करार दिया। अदालत ने ओमबीर धारा 29 व 27(A) एनडीपीएस एक्ट के तहत 12 साल की कैद (कठोर कारावास) व 1 लाख रूपए जुर्माना तथा ओमजी व भूपेंद्र को धारा 20(b)(ii)(C) व 29 एनडीपीएस एक्ट के तहत 10-10 साल की कैद (कठोर कारावास) व 1-1 लाख रूपए जुर्माने की सजा सुनाई है।