Edited By Gaurav Tiwari, Updated: 12 Feb, 2026 08:01 PM

अदालत ने भ्रष्टाचार के मामले में एचएसआईआईडीसी मानेसर के वरिष्ठ प्रबंधक को पांच साल कठोर की सजा सुनाई है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की ओर से आरोपी को गिरफ्तार किया गया था।
गुड़गांव,ब्यूरो: अदालत ने भ्रष्टाचार के मामले में एचएसआईआईडीसी मानेसर के वरिष्ठ प्रबंधक को पांच साल कठोर की सजा सुनाई है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की ओर से आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने आरोपी को दोष ठहराते हुए पांच साल की सजा के साथ पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
दरअसल, एसीबी गुरुग्राम ने एचएसआईआईडीसी के वरिष्ठ प्रबंधक दलबीर सिंह भट्टी को भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया था। शिकायतकर्ता द्वारा एचएसआईआईडीसी में ठेकेदारी का कार्य किया गया था। उसने मानेसर सेक्टर-5 में सडक़ सफाई का कार्य किया था। इस कार्य के बिल पास करने की एवज में आरोपी दलबीर सिंह भट्टी द्वारा शिकायतकर्ता से 10,000 रुपये रिश्वत की मांग की गई। इस शिकायत पर एसीबी गुरुग्राम ने आरोपी को काबू करने के लिए जाल बिछाया।
आरोपी को शिकायतकर्ता से 10,000 की रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। न्यायालय द्वारा साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराते हुए गुरुवार को सजा सुनाई गई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश गुरुग्राम पुनित सहगल की अदालत ने आरोपी दलबीर सिंह भट्टी को दोषी ठहराते हुए पांच साल कठोर कारावास व पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।