ट्रक चालक की हत्या करने के मामले में दो को उम्रकैद व जुर्माने की सजा

Edited By Parveen Kumar, Updated: 02 Feb, 2026 09:00 PM

life imprisonment for murder a truck driver

बादशाहपुर एरिया में ट्रक चालक से मारपीट कर हत्या करने के मामले में अदालत ने दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद व जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने उन पर जुर्माना भी लगाया है।

गुड़गांव, (ब्यूरो): बादशाहपुर एरिया में ट्रक चालक से मारपीट कर हत्या करने के मामले में अदालत ने दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद व जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने उन पर जुर्माना भी लगाया है।

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दरअसल, बिहार के भागलपुर निवासी गुड्डू ट्रक लेकर एसपीआर रोड से आ रहा था। वह जब नूरपुर रोड़, बादशाहपुर के निकट पहुंचा तो उसकी गाड़ी कीचड़ में चली गई। जिसके चलते बगल में स्कूटी पर चल रहे युवक व उसकी माता पर कीचड़ के छीटें लग गए। जिस पर स्कूटी चालक की इसके बीच आपस में कहासुनी हो गई तो स्कूटी चालक की माता ने इन्हें छुड़वा दिया। कुछ देर बाद स्कूटी चालक अपने साथ एक युवक को लेकर और आया और गुड्डू के साथ जमकर मारपीट की। जिसकी दिल्ली सफदरजंग अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। बादशाहपुर थाना पुलिस ने इस केस में हत्या से संबंधित धाराएं ईजाद कर दी।

 

पुलिस ने दो आरोपी पलड़ा गांव निवासी नवीन उर्फ भोला व प्रवीन को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आवश्यक साक्ष्य व गवाह एकत्रित करके अदालत में पेश किए गए। अदालत में दाखिल की गई चार्जशीट व पुलिस द्वारा एकत्रित किए गए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर अदालत ने आरोपियों को दोषी करार दिया। अदालत ने प्रवीन व नवीन उर्फ भोला को धारा 302, 34 आईपीसी के तहत उम्रकैद व 50 हजार रुपए जुर्माना तथा धारा 341, 34 आईपीसी के तहत 1 महीने की कैद की सजा सुनाई।

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