ये क्या...मृत व्यक्ति की शिकायत पर युवक गिरफ्तार, HC ने हरियाणा सरकार से मांगा स्पष्टीकरण

Edited By Manisha rana, Updated: 15 Nov, 2025 09:29 AM

youth arrested on complaint of deceased person

कुरुक्षेत्र जिले की पुलिस द्वारा मृत व्यक्ति की शिकायत पर व्यक्ति को हिरासत में लेने के बाद पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है। मादक पदार्थ मामले में आरोपी कुरुक्षेत्र निवासी की निवारक हिरासत को चुनौती देने वाली...

चंडीगढ़ : कुरुक्षेत्र जिले की पुलिस द्वारा मृत व्यक्ति की शिकायत पर व्यक्ति को हिरासत में लेने के बाद पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है। मादक पदार्थ मामले में आरोपी कुरुक्षेत्र निवासी की निवारक हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका पर हरियाणा सरकार को नोटिस जारी किया। जस्टिस सुवीर सहगल की एकल पीठ ने राज्य को स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया और मामलों की अगली सुनवाई 18 नवम्बर के लिए सूचीबद्ध कर दी। पीठ ने एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत हिरासत आदेश जारी करने में अपनाई गई समय-सीमा के बारे में भी विवरण मांगा।

थानेसर की इंदिरा कॉलोनी के 46 वर्षीय पाला राम को 19 जून को कृष्णा गेट पुलिस स्टेशन के अधिकारियों ने उनके घर से गिरफ्तार कर लिया याचिका में राम ने दावा किया कि यह गिरफ्तारी अवैध थी क्योंकि उन्हें बिना किसी पूर्व सूचना या कारण के सोते समय उठा लिया गया था। याचिका में 3 आदेशों को रद्द करने की मांग की गई। 28 मई को प्रारंभिक हिरासत, 28 जुलाई को उनकी पली के आवेदन को खारिज करना और 8 सितम्बर को 6 महीने की हिरासत की पुष्टि।

याचिका के अनुसार राम 2 चल रहे एन.डी.पी. एस. मामलों में दिसम्बर 2024 से जमानत पर हैं और दोनों में ही उनसे कोई मादक पदार्थ बरामद नहीं हुआ है। उन्हें पहले के 2 मामलों में बरी कर दिया गया था और कम मात्रा में गांजा से जुड़े 3 अन्य मामलों में उन्होंने सजा काट ली थी। याचिका में तर्क दिया गया है कि जमानत का कोई दुरुपयोग या कोई नई आपराधिक गतिविधि नहीं हुई है, जिससे हिरासत अनुचित हो।

मुख्य आरोप यह है कि हिरासत 6 फरवरी, 2025 को राम सिंह नामक व्यक्ति द्वारा की गई शिकायत पर आधारित है, जिसमें पाला राम पर मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल होने का आरोप लगाया गया था। याचिका में इसे मनगांत बताया गया है क्योंकि राम सिंह की मृत्यु 8 नवम्बर, 2024 को हुई थी और उनका अंतिम संस्कार कुरुक्षेत्र स्थित मानव सेवा समिति में किया गया था। याचिका में कहा गया है कि पुलिस द्वारा कथित रूप से रची गई शिकायत मरणोपरांत दर्ज की गई थी जिसमे पूरी प्रक्रिया दुर्भावनापूर्ण और अनुबद 21 (जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है। राज्य के प्रतिवादियों में गृह सचिव हरियाणा के पुलिस महानिदेशक, कुरुक्षेत्र के पुलिस अधीक्षक और कृष्णा गेट थाना प्रभारी शामिल है।

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