Edited By Shivam, Updated: 30 Jan, 2019 05:45 PM
आज से करीब तीन साल पहले प्रदेश में हुए जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान मचे उपद्रव में हुई मिंटू गुज्जर की हत्या के मामले में जिला अदालत ने तीन आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत के फैसले अनुसार तीनों आरोपी आजीवन जेल में रहेंगे। आरोपियों...
हिसार(विनोद सैनी): जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान उपद्रव और फायरिंग में मिंटू गुज्जर की हत्या के मामले में ऐडीजे डीआर चालिया की अदालत ने तीन लोगों को आजीवन कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई है। इनमें सिसाय निवासी दलजीत, सोनीपत निवासी पवन, दादरी निवासी सुरेंद्र शामिल हैं। पुलिस के अनुसार 2016 में हांसी एरिया में जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान भीड़ ने जमकर उपद्रव मचाया था। उपद्रव के चलते 23 फरवरी 2016 को लालपुरा निवासी मिंटू को गोली मार दी गई थी। इस दौरान हांसी ऐरिया में सेना बुलानी पड़ी थी।
जानकारी के मुताबिक, सैनीपुर व ढाणीपाल गावों के ग्रामीणों के बीच टकराव हुआ था। उपद्रवियों ने ढाणियों में तांडव मचाया था और आगजनी की थी। हांसी सिटी पुलिस ने इस संबंध में अलग अलग धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने बाद में दलजीत पवन सुरेंद्र को गिरफ्तार किया था।
सीनियर एडवोकेट राजीव सरदाना ने बताया कि जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान उपद्रव और फायरिंग में मिंटू गुज्जर की हत्या के मामले में ऐडीजे डीआर चालिया की अदालत तीन लोगों को आजीवन कारावास व 17500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इनमें सिसाय निवासी दलजीत, सोनीपत निवासी पवन, दादरी निवासी सुरेंद्र शामिल है। पुलिस ने घटना के बाद इस मामले में उक्त तीनों को गिरफ्तार किया था और उनसे हथियार बरामद किए थे। उन्होंने बताया कि इससे पहले अदालत ने तीनों को दोषी करार दिया था और बुधवार को सजा सुनाई है।