छात्रा से छेड़छाड़ के दोषी अध्यापक को आखिरकार मिली सजा, कोर्ट ने सुनाया ये फैसला

Edited By Imran, Updated: 08 Nov, 2025 11:08 AM

the teacher convicted of molesting a student was finally punished

फतेहाबाद के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं स्पेशल जज फास्ट ट्रैक कोर्ट अमित गर्ग की अदालत ने एक नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ करने के दोषी अध्यापक को 5 साल की कैद व 40 हजार रुपये जुर्माने की सजा

फतेहाबाद : फतेहाबाद के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं स्पेशल जज फास्ट ट्रैक कोर्ट अमित गर्ग की अदालत ने एक नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ करने के दोषी अध्यापक को 5 साल की कैद व 40 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में उप जिला न्यायवादी अरुण बंसल व डा. नरेन्द्र ने पैरवी की।

जानकारी के मुताबिक जिले के एक पुलिस थाना में आरोपी अध्यापक सतीश कुमार के खिलाफ 20 मई 2023 को आईपीसी की धारा 354, 506 व पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद आरोपी अध्यापक को दोषी करार दिया था।
 

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