Edited By Isha, Updated: 14 Aug, 2025 12:17 PM

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने एक जांच अधिकारी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है, जो केस डायरी के साथ उपस्थित रहने के कोर्ट के निर्देश का पालन करने में विफल रहा। कोर्ट उन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एक सुरक्षा
डेस्क: पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने एक जांच अधिकारी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है, जो केस डायरी के साथ उपस्थित रहने के कोर्ट के निर्देश का पालन करने में विफल रहा। कोर्ट उन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एक सुरक्षा याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिन्होंने याचिकाकर्ता के खाते से 6.4 लाख रुपये से अधिक की राशि निकाल ली और उसे साइबर अपराध के एक मामले में उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना गिरफ्तार कर लिया।
पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने मामले के जांच अधिकारी को तलब किया था। जस्टिस सुमित गोयल ने कहा कि हेड कांस्टेबल मनीषा राज्य के वकील की सहायता के लिए अदालत में उपस्थित हुई हैं और संबंधित जांच अधिकारी आज न तो उपस्थित हुआ और न ही इस अदालत द्वारा पहले पारित आदेश का पालन नहीं करने के लिए कोई स्पष्टीकरण दिया गया। कोर्ट ने कहा कि इस तरह का
झज्जर के पुलिस आयुक्त को आदेश, मामले की अगली सुनवाई पर कोर्ट में पेश हों अवज्ञाकारी आचरण न केवल न्याय प्रशासन की उचित प्रक्रिया में बाधा डालता है, बल्कि न्यायालय के बहुमूल्य न्यायिक समय की स्पष्ट बर्बादी भी करता है। पूर्व में पारित आदेश की इस तरह की स्पष्ट अवहेलना के लिए किसी ठोस औचित्य के अभाव में कोर्ट के पास इस तरह की अवज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए मामले पर कड़ा रुख अपनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। कोर्ट ने संबंधित जांच अधिकारी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। हाई कोर्ट ने पुलिस आयुक्त झज्जर को निर्देश दिया कि वे उक्त जांच अधिकारी के वेतन से राशि वसूल कर हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में जमा कराएं। पुलिस आयुक्त झज्जर इस संबंध में अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करेंगे।