Edited By Yakeen Kumar, Updated: 25 Nov, 2025 02:57 PM

विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर ढांचे और निर्माणों को बुलडोजर की मदद से गिराया। कार्रवाई के दौरान नायब तहसीलदार बरवाला संजीव अत्री ड्यूटी मजिस्ट्रेट के रूप में मौजूद रहे, वहीं मौके पर पुलिस बल भी तैनात रहा।
पंचकूला : पंचकूला के पैरिफेरी नियंत्रित क्षेत्र में जिला नगर योजनाकार विभाग ने सोमवार को सख्त कार्रवाई करते हुए 3 गांव गरीड़ा, चरनिया और बाड़ में विकसित की जा रही अवैध कॉलोनियों और मकानों को ध्वस्त कर दिया। विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर बिना अनुमति बनाए गए ढांचे और निर्माणों को बुलडोजर की मदद से गिराया। कार्रवाई के दौरान नायब तहसीलदार बरवाला संजीव अत्री ड्यूटी मजिस्ट्रेट के रूप में मौजूद रहे, वहीं मौके पर पुलिस बल भी तैनात रहा।
नगर योजनाकार संजय नारंग ने बताया कि विभाग ने कॉलोनाइज़रों और संबंधित लोगों को पहले नोटिस जारी कर चेतावनी दी थी कि बिना सीएलयू और लाइसेंस के किसी भी प्रकार का निर्माण जारी न रखें। लेकिन निर्देशों का पालन न होने पर मजबूरन विभाग को यह कदम उठाना पड़ा।
विभाग से अनुमति लेनी है अनिवार्य
उन्होंने कहा कि नियंत्रित क्षेत्र में कॉलोनी विकसित करने या किसी निर्माण कार्य की शुरुआत करने से पहले नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग से आवश्यक अनुमति लेना अनिवार्य है। नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ विभाग आगे भी इसी तरह कड़ी कार्रवाई करता रहेगा।
नागरिकों को चेताया
विभाग ने आम नागरिकों को भी चेताया कि वे बिना अनुमति वाली परियोजनाओं में निवेश न करें और किसी भी निर्माण से पूर्व विभागीय मंजूरी अवश्य लें, ताकि भविष्य में कानूनी कार्रवाई और नुकसान से बचा जा सके।
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