Edited By Pawan Kumar Sethi, Updated: 09 Jul, 2024 06:09 PM
एनडीपीएस एक्ट के तहत मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश तरुण सिंघल की अदालत ने पुख्ता सबूतों व गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल की कैद व एक लाख 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
गुडग़ांव, (ब्यूरो): एनडीपीएस एक्ट के तहत मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश तरुण सिंघल की अदालत ने पुख्ता सबूतों व गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल की कैद व एक लाख 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने का भुगतान न करने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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जिला न्यायवादी धर्मेंद्र राणा से प्राप्त जानकारी के अनुसार 19 नवम्बर 2020 को अपराध शाखा को गुप्त सूचना मिली थी कि भौंडसी थाना क्षेत्र में एक वाहन में गांजा की तस्करी कर लाया जा रहा है। पुलिस ने टीम का गठन कर गुरुग्राम-सोहना रोड पर अलीपुर गांव के निकट नाकाबंदी कर ली थी और एक कार आती दिखाई दी। पुलिस ने कार को रुकने का इशारा किया तो वाहन चालक ने कार रोक दी। कार की तलाशी लेने पर उसमें कई कट्टे बरामद हुए, जिनमें गांजा बरामद हुआ था।
नायब कोर्ट नवनीत का कहना है कि भरे हुए कट्टों का वजन कराया गया तो उनमें 87 किलो गांजा बरामद हुआ। आरोपी की पहचान हिसार के बलराम के रुप में हुई थी। अपराध शाखा ने भौंडसी थाना पुलिस में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज करा दिया और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामले की सुनवाई अदालत में चली। अभियोजन पक्ष ने अदालत में जो सबूत व गवााह पेश किए, उनसे आरोपी पर लगे गांजे की तस्करी के आरोप साबित होना पाते हुए अदालत ने मंगलवार को दोषी को 10 साल की कैद व एक लाख 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुना दी है। जुर्माने का भुगतान न करने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।