शादी का झांसा देकर 10 लाख की ठगी करने वाले युवक को तीन माह में राशि लौटाने के आदेश

Edited By Pawan Kumar Sethi, Updated: 08 Jan, 2026 08:29 PM

woman commission chairperson heard 20 cases

हरियाणा राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने अपने दो दिवसीय गुरुग्राम दौरे के पहले दिन पुलिस आयुक्त कार्यालय स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में महिला उत्पीड़न एवं घरेलू हिंसा से संबंधित शिकायतों की सुनवाई की।

गुड़गांव, (ब्यूरो): हरियाणा राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने अपने दो दिवसीय गुरुग्राम दौरे के पहले दिन पुलिस आयुक्त कार्यालय स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में महिला उत्पीड़न एवं घरेलू हिंसा से संबंधित शिकायतों की सुनवाई की। इस दौरान आयोग में दर्ज कुल 20 शिकायतों पर विस्तार से सुनवाई की गई। सभी मामलों में संबंधित विभागों और पुलिस अधिकारियों को शीघ्र एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

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सुनवाई के दौरान एक मामले में सामने आया कि एक युवक से महिला की शादी तय हो चुकी थी और शादी होने वाली थी। इसी विश्वास के आधार पर युवक ने महिला से करीब 10 लाख रुपये ले लिए, लेकिन बाद में वह बिना जानकारी दिए लंदन चला गया। इस पर चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने सख्त रुख अपनाते हुए तीन माह के भीतर पूरी राशि महिला को वापस दिलाने के आदेश दिए तथा तय समयसीमा में कार्रवाई न होने पर कठोर कदम उठाने की चेतावनी दी।

 

एक अन्य प्रकरण में एक महिला ने अपने पति पर शराब के नशे में मारपीट करने और जान से मारने का प्रयास करने का आरोप लगाया। महिला ने बताया कि उसके दो बेटे हैं, जिनकी उम्र 10 और 6 वर्ष है, और वह पिछले आठ महीनों से मायके में रह रही है। पुलिस अधिकारियों ने आयोग को अवगत कराया कि इस मामले में चालान न्यायालय में पेश किया जा चुका है और ट्रायल जारी है। आयोग ने मामले की नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश दिए।

 

एक वैवाहिक विवाद में पति द्वारा पत्नी पर बीमारी का आरोप लगाकर साथ रहने से इनकार करने का मामला भी सामने आया। महिला ने आरोप लगाया कि उसका पति दूसरी शादी करना चाहता है और इसी उद्देश्य से उस पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। इस पर चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने सीएमओ को पत्र लिखकर महिला की मेडिकल स्थिति की निष्पक्ष जांच कराने के निर्देश दिए और स्पष्ट किया कि यदि विवाह के लिए झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं तो ऐसी दूसरी शादी को किसी भी स्थिति में होने नहीं दिया जाएगा।

 

वहीं एक महिला ने एक बिल्डर पर ठेका लेकर बीच में काम छोड़ने और भुगतान प्राप्त करने के बावजूद कार्य अधूरा छोड़ने का आरोप लगाया। इस मामले में भी आयोग ने संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए। एक दंपति के वैवाहिक विवाद में आयोग ने दो से तीन काउंसलिंग सत्र आयोजित कराने के निर्देश दिए। काउंसलिंग के दौरान आपसी समझौता कराते हुए दोनों पक्षों को साथ रहने और पारिवारिक जीवन को पुनः शुरू करने के लिए प्रेरित किया गया।

 

करनाल से आए एक अन्य मामले में महिला ने आरोप लगाया कि उसके ससुराल पक्ष ने उसे घर से निकाल दिया है तथा कनाडा में रह रहे पति के नाम पर तलाक का दबाव बनाया जा रहा है। आयोग ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए ससुराल पक्ष को नोटिस जारी कर पंचकूला तलब किया है। इसके अतिरिक्त दो महिलाओं के बीच लिफ्ट की मेंटिनेंस को लेकर चल रहे विवाद में पुलिस को निष्पक्ष जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश दिए गए।

सुनवाई के दौरान एसीपी सुरेंद्र कौर, एसीपी कविता, इंस्पेक्टर गीता, इंस्पेक्टर संतोष कुमार सहित अन्य पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

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