3 हत्यारों को उम्रकैद, अदालत ने जुर्माना भी लगाया

Edited By Pawan Kumar Sethi, Updated: 19 Jan, 2026 09:28 PM

life imprisonment for three murder a man

साल 2021 में बादशाहपुर थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति की हत्या करने के मामले में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन जज सुनील कुमार की अदालत ने तीन आरोपियों को दोषी करार दिया है।

गुड़गांव, (ब्यूरो): साल 2021 में बादशाहपुर थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति की हत्या करने के मामले में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन जज सुनील कुमार की अदालत ने तीन आरोपियों को दोषी करार दिया है। अदालत ने दिनेश, महिपाल व विक्रम को आईपीसी की धारा 302, 34 के तहत उम्रकैद (कठोर कारावास) व 50 हजार रुपए जुर्माना, धारा 201, 34 आईपीसी के तहत 7 वर्ष की कैद व 25 हजार का जुर्माना की सजा सुनाई।

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जानकारी के मुताबिक, 16 अक्टूबर 2021 को थाना बादशाहपुर पुलिस को एक सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति का शव पंडाला रोड के रास्ते में पड़ा है। मौके पर पहुंची टीम ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। इस दौरान एक व्यक्ति ने पुलिस को शिकायत देकर बताया कि जब वह पंडाला पहाड़ी की तरफ स्कूटी से घूमने आया व रास्ते की तरफ बाथरूम करने गया तब इसे नीचे एक व्यक्ति का शव दिखाई दिया जो सड़ा हुआ व जला हुआ प्रतीत हो रहा था।ऐसा लग रहा था जैसे इसे मारकर छुपाने के लिए यहां गिरा दिया गया हो। मामले में बादशाहपुर थाना पुलिस ने शव कब्जे में लेकर जांच करते हुए गांव रामपुर, खेड़कीदौला निवासी दिनेश उर्फ देसू, विक्रम उर्फ लाडी, व महिपाल उर्फ गुर्जर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामला अदालत में चला। अभियोजन पक्ष ने अदालत में जो सबूत व गवाह पेश किए उनसे आरोपियों पर लगे आरोप साबित हो गए जिसके बाद अदालत ने यह फैसला सुनाया है। 

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