व्यापारियों को बड़ी राहत, इस योजना के तहत बिना आवेदन के खुद माफ होगा 1 लाख तक का टैक्स...

Edited By Isha, Updated: 02 Jun, 2026 09:56 AM

taxes of up to 1 lakh will be automatically waived no application required

राज्य सरकार ने व्यापारियों को राहत देते हुए एकमुश्त निपटान योजना-2026 की समय सीमा 28 सितंबर 2026 तक बढ़ाने का फैसला लिया है। इस योजना का उद्देश्य वर्षों से लंबित टैक्स विवादों और मुकदमों का आसान

चंडीगढ़: राज्य सरकार ने व्यापारियों को राहत देते हुए एकमुश्त निपटान योजना-2026 की समय सीमा 28 सितंबर 2026 तक बढ़ाने का फैसला लिया है। इस योजना का उद्देश्य वर्षों से लंबित टैक्स विवादों और मुकदमों का आसान व स्थायी समाधान करना है ताकि व्यापारियों को पुराने कर मामलों के बोझ से मुक्ति मिल सके।

सरकारी प्रवक्ता के अनुसार यह योजना 1 जून 2026 से प्रभावी हो गई है। इसके तहत जिन व्यापारियों पर किसी वित्तीय वर्ष में 1 लाख रुपये तक का टैक्स बकाया है अन उनका टैक्स, व्याज और जुर्माना बिना किसी आवेदन के कुल स्वतः माफ कर दिया जाएगा।

वहीं 1 लाख रुपये से निन अधिक बकाया वाले मामलों में हरियाणा सामान्य बिक्री (व कर अधिनियम 1973 के तहत 70 फीसदी तक टैक्स औ छूट का प्रावधान किया गया है। योजना का सबसे बड़ा लाभ यह है कि पात्र व्यापारियों तुर को व्याज और जुर्माने में 100 फीसदी छूट मिलेगी जिससे उनकी कुल देनदारी काफी कम हो जाएगी। 

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