रेलूराम पुनिया हत्याकांड मामले में सोनिया-संजीव व सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, जानें क्यों

Edited By Isha, Updated: 28 Jan, 2026 11:15 AM

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रेलूराम पूनिया हत्याकांड में दोषी सोनिया और संजीव की अंतरिम जमानत के बाद रेलूराम के भतीजे की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने अहम फैसला सुनाया है।

हिसार: रेलूराम पूनिया हत्याकांड में दोषी सोनिया और संजीव की अंतरिम जमानत के बाद रेलूराम के भतीजे की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने अहम फैसला सुनाया है।

सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच ने सोनिया-संजीव और सरकार को नोटिस जारी किए हैं। वहीं सभी संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर 9 मार्च तक जवाब मांगा है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अब इस केस में कोई भी निचली अदालत या लोअर अथॉरिटी कोई फैसला नहीं ले सकेगी।
इसका सीधा असर आरोपियों सोनिया और संजीव पर पड़ा है। जिन्हें सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से बड़ा झटका माना जा रहा है। अब इस हाई-प्रोफाइल हत्याकांड पर आगे की सभी कानूनी कार्यवाही सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होगी। 9 दिसंबर से दो महीने की अंतरिम जमानत पर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 9 मार्च को सुनवाई होगी।

रेलूराम के भतीजों जितेंद्र पूनिया, सतपाल पूनिया, कौशल पूनिया, कमल पूनिया ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। रेलूराम के भतीजों की एडवोकेट आइना वर्मा खोवाल ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश सरकार, सोनिया-संजीव को नोटिस जारी किए हैं। हमने अदालत में सभी तथ्य रखे।

अदालत को बताया कि जेल में रहते हुए भी सोनिया-संजीव ने जेल अपराध किए। रेलूराम पूनिया केस में सोनिया संजीव को फांसी की सजा दिलाने वाले एडवोकेट लाल बहादुर खोवाल ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने बेहद कड़ा फैसला लिया है। अभी ऑर्डर आना बाकी है। 9 मार्च को हम सभी पक्ष रखेंगे। सोनिया संजीव को जमानत दिए जाने का विरोध करेंगे।
 

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