लाऊड स्पीकर के लिए धार्मिक स्थानों को भी लेनी होगी अनुमति, देना होगा शपथ पत्र

Edited By Isha, Updated: 05 Oct, 2019 10:32 AM

strict action will be taken on using loud speaker without permission

माननीय न्यायालय के निर्देशों के अनुसार अब किसी भी स्थान पर बिना अनुमति के लाऊड स्पीकर का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। इसके लिए मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारा आदि को भी अनुमति लेनी आवश्यक..........

भवानी (पंकेस) : माननीय न्यायालय के निर्देशों के अनुसार अब किसी भी स्थान पर बिना अनुमति के लाऊड स्पीकर का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। इसके लिए मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारा आदि को भी अनुमति लेनी आवश्यक है।

न्यायालय के आदेशों की जानकारी देते हुए सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि मोहिंद्र सिंह बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा सी.डब्ल्यू.पी. 6213 वर्ष 2016 के मामले में 22 जुलाई 2017 को ध्वनि प्रदूषण को लेकर आए फैसले के अनुसार किसी भी स्थान पर बिना अनुमति के स्पीकर और पब्लिक एड्रैस सिस्टम का प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

धार्मिक स्थलों पर भी लाऊड स्पीकर का प्रयोग करने के लिए सक्षम अधिकारी से अनुमति लेनी होगी और शपथ पत्र देना होगा कि उस लाऊड स्पीकर की आवाज 10 डेसिबल से कम होगी। न्यायालय के आदेशों के अनुसार रात 10 बजे से प्रात: 6 बजे तक लाऊड स्पीकर व पब्लिक एड्रैस सिस्टम का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। केवल विशेष परिस्थितियों में किसी धार्मिक या सांस्कृतिक आयोजन के लिए रात 10 से 12 बजे तक की अनुमति दी जा सकती है, जोकि 15 दिन से ज्यादा नहीं हो सकती और इसकी आवाज भी 10 डेसिबल से ज्यादा नहीं हो सकती।

आदेशों के अनुसार निजी भवन में प्रयोग किए जाने वाले म्यूजिक सिस्टम या लाऊड स्पीकर की आवाज 5 डेसिबल से कम होनी चाहिए। आदेशों में संबंधित पुलिस आयुक्त एवं पुलिस अधीक्षक को न्यायालय के फैसले की अनुपालना सुनिश्चित करनी है और अगर आदेशों की अवहेलना पाई जाती है तो ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण नियम 2000 के तहत दोषी पर जुर्माना किया जा सकता है। आदेशों में यह भी कहा गया है कि सभी मोटर साइकिल पर नियमों के अनुसार साइलैंसर लगा होना चाहिए और 21 साल से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को लाइसैंस जारी न किया जाए।

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