Edited By Deepak Paul, Updated: 29 Nov, 2018 09:35 AM
प्रदेश के एकमात्र स्वास्थ्य संस्थान पी.जी.आई.एम.एस. पर हाईकोर्ट ने एम.बी.बी.एस. काऊंसिलिंग में अनियमितताओं के चलते 3 लाख का जुर्माना किया है। कोर्ट ने यह जुर्माना 3 विद्यार्थियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए लगाया है। विद्यार्थी एम.बी.बी.एस. प्रवेश...
रोहतक(ब्यूरो): प्रदेश के एकमात्र स्वास्थ्य संस्थान पी.जी.आई.एम.एस. पर हाईकोर्ट ने एम.बी.बी.एस. काऊंसिलिंग में अनियमितताओं के चलते 3 लाख का जुर्माना किया है। कोर्ट ने यह जुर्माना 3 विद्यार्थियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए लगाया है। विद्यार्थी एम.बी.बी.एस. प्रवेश परीक्षा के बाद एडमिशन के लिए पी.जी.आई. पहुंचे थे लेकिन काऊंसिलिंग के दौरान अनियमितताओं को देखते हुए छात्रों ने बाद में हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
बता दें कि कुछ माह पहले काऊंसिलिंग में बहादुरगढ़ से आई छात्रा ने धांधली का आरोप लगाया था। छात्रा का आरोप था कि अपने चहेतों को एडमिशन देने के चलते उसका एडमिशन कैंसिल किया गया है जबकि सूची में उनका नाम था लेकिन तुरंत फीस जमा करवाने को लेकर विवाद हो गया और उन्हें कोई समय फीस जमा करवाने के लिए नहीं दिया गया। इसी आधार पर उनका ऐडमिशन कैंसिल किया गया । इस दौरान छात्रा ने जमकर हंगामा भी किया था लेकिन उसकी किसी ने नहीं सुनी थी। काऊंसिङ्क्षलग कमेटी के सामने शिकायत भी दर्ज करवाई थी लेकिन सुनवाई न होने के चलते उक्त छात्रा ने कोर्ट में केस डाल दिया था जिसकी सुनवाई के बाद अदालत ने प्रबंधन पर 3 लाख का जुर्माना किया गया है।