Edited By Gourav Chouhan, Updated: 16 Sep, 2022 06:58 PM

अंधेरा होने पर उसने एक अनजान जगह जोहड़ के पास ले जाकर उसके साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। इसके बाद उसने किशोरी से जबरदस्ती दुष्कर्म किया।
पानीपत(सचिन): पांच साल पहले 14 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म करने के दोषी को कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है। सुखप्रीत सिंह की फास्ट्रैक कोर्ट ने मतलौडा के रहने वाले दोषी पर 1 लाख 5 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। आरोपी युवक ने पिता को चोट लगने की बात कहकर किशोरी को पानीपत ले जाकर दुष्कर्म किया था।
विभिन्न धाराओं के तहत दोषी को मिली सजा
दोषी को पोक्सो एक्ट में 20 साल की सजा, 35 हजार रुपए जुर्माना व जुर्माना न देने पर 3 साल की अतिरिक्त सजा सुनाई है। इसी के साथ आईपीसी की धारा 363 में 3 साल की सजा, 15 हजार रुपए जुर्माना व जुर्माना न देने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा सुनाई गई है। धारा 366 में दोषी को 5 साल की सजा, 20 हजार रुपए जुर्माना व जुर्माना न देने पर 1 साल की अतिरिक्त सजा सुनाई है। इसी के साथ धारा 376(2) में 20 साल की सजा, 35 हजार रुपए जुर्माना व जुर्माना न देने पर 3 साल की अतिरिक्त सजा सुनाई है।
पिता को चोट लगने का बहाना बनाकर किशोरी को लाया था पानीपत
गौरतलब है कि 5 दिसंबर 2017 को मतलौडा थाना पुलिस को दी शिकायत में 14 वर्षीय किशोरी ने बताया था कि 2 दिसंबर की शाम अपने घर के नजदीक दुकान पर सामान लेने गई थी। इसी दौरान वहां गुरमेज नाम का युवक आया, जिसने कहा कि तेरे पिता को चोट लग गई है, तुम्हें चलना हो तो हमारे साथ चल। किशोरी घबरा गई और वह गुरमेज के साथ पिता को देखने चली गई। गुरमेज उसे ऑटो में बैठाकर पानीपत ले आया। यहां अंधेरा होने तक वह किशोरी को इधर-उधर घूमाता रहा। अंधेरा होने पर उसने एक अनजान जगह जोहड़ के पास ले जाकर उसके साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। इसके बाद उसने किशोरी से जबरदस्ती दुष्कर्म किया।
दुष्कर्म की बात किसी को बताने पर पिता को मारने की दी थी धमकी
आरोपी ने किशोरी को धमकी दी थी कि अगर इसके बारे में वह किसी को भी बताएगी तो वह उसके पिता और भाई को जान से मार देगा। रात भर गुरमेज ने किशोरी को उस सुनसान जगह पर ही रखा। अगली सुबह गुरमेज उसे वापस घर के लिए लेकर निकला, लेकिन बीच रास्ते में ही छोड़कर मौके से फरार हो गया। 2 दिन तक किशोरी की तबीयत खराब रही। इसके बाद उसने हिम्मत कर अपनी चाची को इसके बारे में बताया। तब किशोरी की शिकायत पर पुलिस ने गुरमेज के खिलाफ कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।
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