‘अग्निपथ योजना’: गुरुग्राम में धारा 144 लागू की गई

Edited By PTI News Agency, Updated: 17 Jun, 2022 10:40 PM

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गुरुग्राम, 17 जून (भाषा) सैन्य बलों में भर्ती के लिये पेश की गई नयी योजना ‘‘अग्निपथ’’ के खिलाफ जारी प्रदर्शनों के मद्देनजर हरियाणा के गुरुग्राम जिले में शुक्रवार को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू कर दी गई।

गुरुग्राम, 17 जून (भाषा) सैन्य बलों में भर्ती के लिये पेश की गई नयी योजना ‘‘अग्निपथ’’ के खिलाफ जारी प्रदर्शनों के मद्देनजर हरियाणा के गुरुग्राम जिले में शुक्रवार को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू कर दी गई।
गुरुग्राम के जिलाधिकारी निशांत कुमार यादव ने शुक्रवार को चार या अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया, ताकि कानून एवं व्यवस्था को बनाये रखने में कोई बाधा या गड़बड़ी पैदा नहीं हो ।

जिले में रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों, बाजारों और राष्ट्रीय राजमार्ग पावर ग्रिड जैसे सार्वजनिक स्थानों और अन्य क्षेत्रों में पुलिस सतर्क है।

पुलिस ने उन लोगों को भी तितर-बितर कर दिया जो सोहना, पटौदी और चंदू में रक्षा सेवाओं में भर्ती के लिए केंद्र की योजना के खिलाफ कथित तौर पर प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे थे।
बृहस्पतिवार को पलवल में डीसी आवास और कार्यालय पर कुछ प्रदर्शनकारियों द्वारा हमला किए जाने के बाद शहर के हर मुख्य ‘चौक’ पर पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया था।

पुलिस आयुक्त कला रामचंद्रन ने कहा, ‘‘हमने आज गुरुग्राम में कहीं भी कोई बड़ी घटना नहीं होने दी। यातायात बाधित नहीं हुआ। आज सुबह से ही सभी संवेदनशील जगहों पर बल तैनात कर दिया गया है। चंदू, सोहना और पटौदी में प्रदर्शनकारियों द्वारा प्रदर्शन करने के एक या दो प्रयास किए गए लेकिन उन्हें तेजी से तितर-बितर कर दिया गया।’’


यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।

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