हरियाणा में 30 सितम्बर तक इन राजनीतिक दलों को नियुक्त करने होंगे "बूथ लेवल एजेंट", CEO के निर्देश

Edited By Yakeen Kumar, Updated: 16 Sep, 2025 07:07 PM

political parties will have to appoint booth level agents

रियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए. श्रीनिवास ने मंगलवार को चंडीगढ़ में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर मतदाता सूचियों के विशेष गहन संशोधन की प्रक्रिया पर चर्चा की।

चंडीगढ़ : हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए. श्रीनिवास ने मंगलवार को चंडीगढ़ में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर मतदाता सूचियों के विशेष गहन संशोधन की प्रक्रिया पर चर्चा की। उन्होंने सभी राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से 30 सितंबर 2025 तक अपने बूथ लेवल एजेंट (BLA) नियुक्त कर उनकी सूची मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला उपायुक्त और जिला निर्वाचन अधिकारियों को भेजने का आग्रह किया।

श्रीनिवास ने बताया कि हरियाणा में लगभग 23 साल बाद मतदाता सूचियों का गहन पुनरीक्षण किया जा रहा है। वर्तमान मतदाता सूची का वर्ष 2002 की सूची से मिलान होगा। जिन मतदाताओं के नाम दोनों सूचियों में पंजीकृत हैं, उन्हें दस्तावेज जमा नहीं करने होंगे, हालांकि उन्हें बीएलओ को एनुमरेशन फॉर्म भरकर देना अनिवार्य होगा।

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उन्होंने स्पष्ट किया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 के अनुसार केवल भारतीय नागरिक ही मतदाता सूची में नाम दर्ज करा सकते हैं। बीएलए को अपने बूथ क्षेत्र की पूरी जानकारी होने के कारण वह त्रुटिरहित सूची तैयार करने में बीएलओ का महत्वपूर्ण सहयोगी होता है। श्रीनिवास ने बताया कि यह मिलान कार्य 20 सितंबर 2025 तक पूरा किया जाना है।

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