हरियाणा सरकार को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस, मांगा जवाब

Edited By Naveen Dalal, Updated: 19 Jul, 2019 10:43 AM

notice of contempt of court to the haryana government reply

जंगली जानवरों द्वारा किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाने की एवज में मुआवजा संबंधी जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने एक वर्ष पहले हरियाणा सरकार और अन्य संबंधित विभागों को मुआवजा के आदेश दिए थे। अब तक राज्य सरकार ने अमल नहीं किया। इसके बाद एडवोकेट व...

चंडीगढ़ (हांडा): जंगली जानवरों द्वारा किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाने की एवज में मुआवजा संबंधी जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने एक वर्ष पहले हरियाणा सरकार और अन्य संबंधित विभागों को मुआवजा के आदेश दिए थे। अब तक राज्य सरकार ने अमल नहीं किया। इसके बाद एडवोकेट व समाजसेवी विजय बंसल ने हाईकोर्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की याचिका दाखिल की थी।

वीरवार को सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने आलोक निगम, आई.ए.एस. अतिरिक्त मुख्य सचिव वन विभाग एवं वीर भान सिंह तंवर चीफ वार्डन वन्य प्राणी विभाग व हरियाणा सरकार को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस देकर 19 सितम्बर को जवाब देने के लिए कहा है। बंसल ने जनहित याचिका में कहा था कि शिवालिक क्षेत्र के जिला पंचकूला अम्बाला व यमुनानगर के गांवों की सीमा के साथ अधिकतर वन क्षेत्र है जिस कारण कई जंगली जानवर जैसे जंगली सुअर और नील गाय आदि किसानों की फसलों को चट कर जाते हैं व तहस नहस कर भारी नुकसान करते हैं जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान होता है।

शिवालिक क्षेत्र में पहले ही सिंचाई के पुख्ता प्रबंध नही हैं और कम जमीन होने के कारण किसानों के पास कमाई का कोई साधन भी नहीं है। जंगली जानवर, फसलों का निरंतर नुकसान कर रहे हैं और सरकार व वन्य प्राणी विभाग चुपी साधे बैठा है। जंगली जानवर फसलों को चट कर जाते हैं, पालतू पशुओं को मार देते हैं व नुकसान पहुंचाते हैं। इसके लिए नाममात्र मुआवजा जिसमें बकरी के लिए 500, गाय के लिए 1500, भैंस के लिए लगभग 3000 रुपए दिए जाते हैं।

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