8 सप्ताह में MCG को मिलेंगे सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर, हाईकोर्ट ने दिए आदेश

Edited By Pawan Kumar Sethi, Updated: 06 Mar, 2026 03:10 PM

mcg to get senior deputy mayor and deputy mayor within 8 weeks

नगर निगम को अगले दो माह में सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर मिल जाएंगे। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने दोनों ही पदाें के लिए नगर निगम के 8 सप्ताह में चुनाव कराने के आदेश जारी किए हैं। गुड़गांव के एक एडवोकेट ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी जिसकी...

गुड़गांव, (ब्यूरो): नगर निगम को अगले दो माह में सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर मिल जाएंगे। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने दोनों ही पदाें के लिए नगर निगम के 8 सप्ताह में चुनाव कराने के आदेश जारी किए हैं। गुड़गांव के एक एडवोकेट ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी जिसकी सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह आदेश जारी किए हैं।

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एडवोकेट रोहित मदान ने बताया कि नगर निगम के चुनाव मार्च 2025 में सम्पन्न हुए थे। इसके बाद जल्द से जल्द ही सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव पार्षदाें ने करना था, लेकिन करीब एक साल बीत जाने के बाद भी यह दोनों पद खाली पड़े हुए हैं। नगर निगम के अधिकारियों ने नगर निगम एक्ट को ताक पर रखकर फाइनेंस कमेटियों का भी गठन कर दिया जोकि पूरी तरह से अवैध हैं। इसको लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई और नगर निगम के एक्ट का हवाला देते हुए हाईकोर्ट से गुहार लगाई थी कि नगर निगम के अधिकारियों और हरियाणा सरकार को आदेश दिए जाएं कि दोनों ही पदों पर चुनाव कराए जाएं ताकि गुड़गांव के विकास में कोई बाधा न आए।

 

मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने सरकार की तरफ से पक्ष रखा और अदालत ने दोनों पक्षों की दलीले सुनने के बाद यह आदेश जारी किए हैं। आपको बता दें कि नगर निगम गुड़गांव और नगर निगम मानेसर के चुनाव एक ही समय पर हुए थे। चुनाव के कुछ ही समय के बाद नगर निगम मानेसर में सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव सम्पन्न कराकर दोनों ही पदों को भर दिया गया था, लेकिन राजनीतिक कारणों से गुड़गांव नगर निगम में यह प्रक्रिया सम्पन्न नहीं हो पाई और आज भी दोनाें ही पदों पर राजनीति चल रही है जिसके कारण यह दोनों ही पद रिक्त हैं। अब देखना यह होगा कि हाईकोर्ट के आदेशों की पालना के लिए नगर निगम के अधिकारी क्या कुछ फैसला लेते हैं। 

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