ग्रुप-डी कर्मचारियों की सैलरी को लेकर हरियाणा सरकार का बड़ा ऐलान, विभागों को निर्देश जारी

Edited By Isha, Updated: 17 Oct, 2025 09:57 AM

major announcement regarding the salary of group d employee

हरियाणा सरकार ने कॉमन कैडर के तहत चयनित ग्रुप-डी कर्मचारियों के वेतन भुगतान को लेकर बड़ा आदेश जारी किया है। मानव संसाधन विभाग ने सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए

डेस्क : हरियाणा सरकार ने कॉमन कैडर के तहत चयनित ग्रुप-डी कर्मचारियों के वेतन भुगतान को लेकर बड़ा आदेश जारी किया है। मानव संसाधन विभाग ने सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए हैं कि जिन कर्मचारियों ने 28 अगस्त, 2025 के पोस्टिंग ऑर्डर के अनुसार जॉइन किया है, उन्हें उनकी जॉइनिंग डेट से सैलरी दी जाए।

विभाग की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (एचएसएससी) की विज्ञापन संख्या 01/2023 के तहत चयनित उम्मीदवारों की सिफारिश 2 जुलाई, 2025 को की गई थी। इसके बाद 28 अगस्त, 2025 को कॉमन कैडर के तहत उनकी पोस्टिंग ऑर्डर जारी की गई थी। लेकिन कई विभागों में अभी तक उनका वेतन जारी नहीं किया गया था।

 पत्र में कहा गया है कि अब निर्णय लिया गया है कि जिन कर्मचारियों ने विभिन्न विभागों में जॉइनिंग कर ली है, उन्हें उनकी डेट ऑफ जॉइनिंग से ही पेंडिंग सैलरी दी जाए। संबंधित विभाग अपने-अपने स्तर पर भुगतान सुनिश्चित करें। विभाग ने सभी कार्यालयों को निर्देश दिया है कि संबंधित कर्मचारियों का विवरण हरियाणा कौशल रोजगार निगम पोर्टल पर दर्ज करें, क्योंकि ई-बिलिंग सिस्टम के माध्यम से सैलरी बिल वहीं से तैयार किए जाएंगे।

 
पत्र में कहा गया है कि डेटा दर्ज करने में किसी भी प्रकार की लापरवाही से वेतन वितरण प्रक्रिया प्रभावित होगी, इसलिए सभी विभाग समय पर जानकारी अपडेट करें। पत्र में एनपीएस (नई पेंशन स्कीम) को लेकर भी स्पष्ट किया गया है कि सरकारी आदेशों के अनुसार पीआरएएन के बिना अधिकतम दो माह की सैलरी दी जा सकती है। उसके बाद पीआरएएन नंबर अनिवार्य होगा। इसका अर्थ यह है कि नई नियुक्तियों में पहले दो माह का वेतन जारी करने में किसी प्रकार की रुकावट नहीं होगी, लेकिन तीसरे माह से पहले हर कर्मचारी का पीआरएएन नंबर सक्रिय होना चाहिए।

 

Related Story

Trending Topics

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!