रेप और मर्डर केस के दोषी को उम्रकैद, महिला का पड़ोसी ही निकला कातिल

Edited By Yakeen Kumar, Updated: 02 Mar, 2025 05:19 PM

life imprisonment to the accused in rape and murder case

हरियाणा में दुष्कर्म करने के बाद महिला की गला दबाकर हत्या करने के दोषी राजेश उर्फ सुदेश उर्फ काला को एडिशनल सेशन जज डॉ. विवेक गोयल की कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। वहीं 30 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है।

करनाल : करनाल में दुष्कर्म करने के बाद महिला की गला दबाकर हत्या करने के दोषी राजेश उर्फ सुदेश उर्फ काला को एडिशनल सेशन जज डॉ. विवेक गोयल की कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। वहीं 30 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। 

बता दें कि नवंबर 2021 में उत्तम नगर की एक महिला के साथ यूपी के रहने वाले आरोपी राजेश उर्फ सुदेश उर्फ काला ने दुष्कर्म किया। बाद में दोषी ने जूते की डोर से उसका गला दबाकर हत्या कर दी। मृतक महिला का शव मकान में मिला था। पुलिस ने जांच करते हुए आरोपी राजेश को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी को उस दौरान 2 दिन के रिमांड पर लिया। रिमांड के दौरान आरोपी ने खुलासा किया था कि पहले उसने महिला के साथ दुष्कर्म किया और फिर बाद में जूते की डोर से गला दबाकर हत्या कर दी। 

पड़ोस में किराए पर रहता था दोषी

आरोपी भी महिला के पड़ोस में ही किराए के मकान में रहता था। वह मूलरूप से यूपी का रहने वाला है। कोर्ट ने तथ्यों को मध्यनजर दुष्कर्म के केस में 10 साल की सजा और 10 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। हत्या की धारा में उम्रकैद की सजा और 20 हजार रुपए जुर्माना किया है।

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