Edited By Krishan Rana, Updated: 14 Mar, 2026 02:22 PM

कुरुक्षेत्र में नाबालिगा से दुष्कर्म करने के एक मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने
कुरुक्षेत्र : कुरुक्षेत्र में नाबालिगा से दुष्कर्म करने के एक मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने फास्ट ट्रैक कोर्ट में बड़ा फैसला सुनाते हुए दोषी को उसकी अंतिम सांस तक जेल में रहने की कटोर सजा सुनाई है। कोर्ट में पुराने केस में 5 वर्षीय बच्ची से दरिंदगी के दोषी जिला कैथल के भागल निवासी विक्रम उर्फ विक्की पर ढाई लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
यह मामला 2 जून 2023 का है जब दोषी ने पिहोवा इलाके से 5 वर्षीय मासूम बच्ची को खाने की चीज दिलाने का झांसा देकर अगवा किया था। बाद में खंडहर में ले जाकर उसके साथ दरिंदगी की थी। वारदात के बाद बच्ची को लहूलुहान और बेसुध हालत में छोड़कर आरोपी वहां से फरार हो गया था। घटना का खुलासा तब हुआ जब एक स्थानीय पार्षद ने पुलिस को इस घटना के बारे में सूचना दी।
वहीं सूचना के बाद पुलिस मौरे पर पहुंची और बच्ची को तुरंत पिहोवा के सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां मेडिकल जांच में उसके साथ हुए दुष्कर्म की पुष्टि हुई। पीड़ित बच्ची की मां ने बताया था कि उसकी बेटी सुबह पड़ोस में खेलने गई थी लेकिन जब वह काफी देर तक नहीं लौटी तो स्वजन ने उसकी तलाश शुरू की थी।
जांच के दौरान पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसमें दोषी बच्ची का हाथ पकड़कर उसे ले जाता हुआ साफ दिखाई दिया। यही सीसीटीवी फुटेज अदालत में दोषी को सजा दिलाने के लिए अहम कड़ी साबित हुई।
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