Rohtak: हत्यारे को उम्रकैद की सजा, 10 साल पहले हत्या कर नहर में फैंका था शव

Edited By Manisha rana, Updated: 02 Oct, 2022 11:37 AM

killer was sentenced to life imprisonment

रोहतक जिले की अदालत ने व्यक्ति को हत्या मामले में दोषी करार देते हुए उसे उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही हत्या करने पर 15 हजार व पहचान मिटाने के मामले...

रोहतक : रोहतक जिले की अदालत ने व्यक्ति को हत्या मामले में दोषी करार देते हुए उसे उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही हत्या करने पर 15 हजार व पहचान मिटाने के मामले में 5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। बताया जा रहा है कि गांव भगवतीपुर निवासी राकेश उर्फ बैध ने बदनामी करने के चलते षड्यंत्र के तहत हत्या की थी और उसके बाद शव को नहर में फैंक दिया था।

प्रभारी थाना ने बताया कि 5 सितंबर 2012 को भगवतीपुर निवासी जगत ने अपने भाई राजेन्द्र उर्फ राजू की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई थी। इसी दौरान हिसार के थाना उकलाना एरिया में एक शव मिला था। शव की पहचान भगवतीपुर निवासी राजेन्द्र उर्फ राजू के रूप में हुई। मृतक के भाई की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया था। आरोप राकेश उर्फ बैध व पंजाब उर्फ पप्पल पर लगे। इनके खिलाफ हत्या करने व शव खुर्दबुर्द करने सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया। जांच के दौरान वारदात के आरोपी भगवतीपुर निवासी राकेश उर्फ बैंध को गिरफ्तार किया गया। आरोपी राकेश उर्फ बैंध को राजेन्द्र उर्फ राजू की हत्या करने मे दोषी मानते हुए अतिरिक्त सेशन जज राजकुमार यादव की अदालत ने सजा सुनाई है।

बता दें कि राकेश ने रंजिश रखते हुए हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। गिरफ्तारी के दौरान आरोपी ने पुलिस पूछताछ में बताया था कि उसका राजेंद्र के साथ पांच हजार रुपए को लेकर झगड़ा हो गया था। इस झगड़े के बाद राजेंद्र ने गांव में राकेश की बदनामी की, जिसके कारण राकेश ने षड्यंत्र रच कर उसे मौत के घाट उतार दिया।

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