हरियाणा में 31 मार्च के बाद हाउसिंग बोर्ड काम नहीं करेगा, प्रदेश सरकार ने ये दी है मंजूरी

Edited By Yakeen Kumar, Updated: 01 Mar, 2025 10:09 PM

housing board will not work in haryana after march 31

प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने हाउसिंग बोर्ड तथा हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के विलय को मंजूरी प्रदान कर दी है। इस संबंध में सरकार ने शुक्रवार की रात संबंधित विभागों को पत्र जारी कर दिया है।

चंडीगढ़ (चंद्र शेखर धरणी) : प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने हाउसिंग बोर्ड तथा हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के विलय को मंजूरी प्रदान कर दी है। इस संबंध में सरकार ने शुक्रवार की रात संबंधित विभागों को पत्र जारी कर दिया है। हरियाणा में 31 मार्च के बाद हाउसिंग बोर्ड काम नहीं करेगा। प्रदेश सरकार ने हाउसिंग बोर्ड के हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण में विलय को स्वीकृति प्रदान कर दी है। सोमवार से विभागीय समायोजन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 

विधानसभा में स्वीकृति मिलते ही पूरी कार्रवाई को अमली रूप दे दिया जाएगा। इस संबंध में हाउसिंग बोर्ड हरियाणा, हाउसिंग फॉर आल, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण तथा हरियाणा टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के अधिकारी संयुक्त बैठक करके सभी निर्णय करेंगे।

प्रदेश में लंबे समय से हाउसिंग बोर्ड विभाग चल रहा है। पूर्व मनोहर सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान रिपोर्ट दी थी कि हाउसिंग बोर्ड तथा हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की कार्यप्रणाली एक समान है। दूसरा सरकार हाउसिंग फॉर ऑल के नाम से अलग विभाग भी बना चुकी है। मनोहर सरकार के समय में शुरू हुई प्रक्रिया अब पूरी हो गई है। इस संबंध में अगली कार्रवाई के लिए सरकार ने हाउसिंग फॉर ऑल, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, टाऊन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग तथा हाउसिंग बोर्ड को अगली कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं। 

सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार 31 मार्च 2025 को हाउसिंग बोर्ड का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। एक अप्रैल 2025 से हाउसिंग बोर्ड का हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण में विलय मान्य होगा। पत्र के अनुसार विधानसभा में स्वीकृति के तुरंत बाद 31 मार्च तक हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा हाउसिंग बोर्ड से प्रशासनिक, वित्तीय तथा कारोबारी स्तर के कामकाज का संचालन अपने हाथ में लिया जाएगा। इस बीच विभागीय अधिकारी संयुक्त बैठक करके हाउसिंग बोर्ड के कर्मचारियों का नए विभाग में विलय करने के संबंध में भी अपनी स्वीकृति प्रदान करते हुए सभी औपचारिकताएं पूरी करेंगे। एक अप्रैल से हाउसिंग बोर्ड के कर्मचारी हशविपा में डयूटी देंगे। कर्मचारियों के विलय के लिए सरकार ने कमेटी का गठन कर दिया है।

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण विभागीय मर्जर के बाद विभाग के संचालन हेतु नियमों में बदलाव को भी तय अवधि से पहले मुख्य प्रशासन तथा एसीएस टाउन एंड कंट्री प्लाङ्क्षनग की स्वीकृति हासिल करेगा ताकि एक अप्रैल से विभाग का संचालन सुचारू रूप से करवाया जा सके।

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